इंस्टाग्राम में दोस्ती कर शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण, बालिका इंदौर से बरामद, मुख्य आरोपी और सहयोगी मामा गिरफ्तार
A minor was kidnapped after being befriended on Instagram and lured into marriage. The girl was recovered from Indore. The main accused and his accomplice, his maternal uncle, were arrested.
रायगढ़ : चक्रधरनगर पुलिस ने एक बड़ी सफल कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले आरोपी युवक और उसके मामा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर 2025 को स्थानीय निवासी ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को 6 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है. इस मामले में अपराध क्रमांक 499/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरु की.
जांच के दौरान सुराग मिला कि बालिका इंदौर में है. जिस पर 18 नवंबर को पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई और वहां से आरोपी नितेश नायर पिता दामोदर नायर निवासी लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) के कब्जे से उसे दस्तयाब किया गया. महिला अधिकारी द्वारा कराए गए बयान में बालिका ने बताया कि तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी. इंस्टाग्राम चैट से मोबाइल नंबर लेने-देने के बाद दोनों में बातचीत शुरु हुई. नितेश ने प्रेम का झांसा देकर शादी का वादा किया और इंदौर आने को कहा. जिस पर 06 नवंबर को बालिका अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई.
इंदौर स्टेशन पर नितेश उन्हें लेने पहुंचा और अपने मामा के घर ले गया. दो दिन बाद बालिका की सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया. चक्रधरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में आरोपी युवक और उसके मामा दोनों को गिरफ्तार किया. बालिका के बयान, मेडिकल पर आरोपी नितेश पर धारा 65 (1), 87,238, 3(5) बीएनएस 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई और दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है
इस पूरे ऑपरेशन में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय तथा महिला आरक्षक माधुरी राठिया की अहम भूमिका रही.
इंस्टाग्राम के उपयोग पर आवश्यक संदेश
इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से चैटिंग करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और विश्वास में आकर मिलने जाने से गंभीर अपराध घटित हो सकते हैं. पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें. उनसे सोशल मीडिया के जोखिमों पर खुलकर बात करें और किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क बनाए रखने पर सतर्क रहने की सीख दें. नाबालिग बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और निगरानी में करने दें. ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके.
गिरफ्तार आरोपी
1. नितेश नायर पिता दामोदर नायर उम्र 30 साल निवासी देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) मुख्य आरोपी
2. लालसिंह जादौन उर्फ मामा पिता प्रेम सिंह जादौन उम्र 55 साल निवासी 1099/30 नन्दा नगर थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर हाल मुकाम देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) सहयोगी
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