गणेश पंडाल में तेज आवाज में साउंड बजाने को लेकर विवाद, अधेड़ ने की खुदकुशी, कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन, 32 लाख 34 हजार रुपये के डीजे और वाहन जब्त

Controversy over playing loud sound in Ganesh pandal middle-aged man commits suicide violation of Noise Act DJ and vehicle worth Rs 32 lakh 34 thousand seized

गणेश पंडाल में तेज आवाज में साउंड बजाने को लेकर विवाद, अधेड़ ने की खुदकुशी, कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन, 32 लाख 34 हजार रुपये के डीजे और वाहन जब्त

तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर विवाद, अधेड़ ने कर ली खुदकुशी

दुर्ग : दुर्ग जिले में गणेश पंडाल में तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर देर रात को विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष थाने तक पहुंच गए. थाने में समझाइश देकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया गया. लेकिन विवाद से आहत होकर 55 साल के धननु लाल साहू ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली.
दरअसल पूरा मामला दुर्ग ज़िले के भिलाई स्थित हथखोज का है. जहां एक समिति द्वारा गणेश पंडाल में गणेश जी बैठाए गए हैं. तो वही समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा तेज आवाज में रोजाना साउंड बॉक्स बजाए जाते हैं.
इसी बीच पड़ोस में ही रहने वाले धन्नू लाल साहू जो की हार्ट के पेशेंट भी है. उन्होंने कई बार समिति के लोगों से निवेदन किया कि वह कम आवाज में साउंड बॉक्स बजाया करें. लेकिन समिति के सदस्य नहीं माने. तो वही कल देर रात जब तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने लगा. तो धननु लाल साहू ने फिर एक बार निवेदन किया और समिति के लोगों को यह भी बताया कि वह हार्ट का पेशेंट है. इसलिए कम आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जाए.
लेकिन समिति के लोगों ने साउंड बजाने की परमिशन और गणेश बैठने की परमिशन के कागजात मृतक धन्नू साहू के मुंह पर दे मारा. जिसके बाद मृतक धननु लाल साहू पूरी तरह आहत हो गया और घर में ही स्टोर रुम में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. सुबह परिजनों ने फांसी के फंदे पर अपने परिवार के मुखिया को दिखा तो वह भी हक्का बक्का रह गए.
मृतक धनु लाल साहू के अमर से एक सुसाइडल लेटर भी बरामद हुआ है. जिसके बाद इसकी पुलिस को खबर दी. खबर मिलने के बाद धनु लाल साहू को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है.
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कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन, 32 लाख 34 हजार रुपये के डीजे और वाहन जब्त

बैकुंठपुर/कोरिया : 6 सितम्बर 2024 की रात 12:30 बजे पुलिस चौकी पोड़ी बचरा के निकट मुख्य मार्ग पर अरविंद कुमार, पिता प्रेम सागर साहू, उम्र 25 साल निवासी पोड़ी बांधपारा द्वारा पिकअप वाहन में डीजे लोड कर तीव्र ध्वनि में गाने बजाए जा रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन समेत डीजे उपकरण (2 नग टॉप बॉक्स, 8 नग बेस बॉक्स, एक जनरेटर, एक मिक्सर, एक ट्यूटर) कुल कीमत 10 लाख 34 हजार जप्त कर धारा 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.
इसी तरह 9 सितम्बर 2024 को थाना चरचा में खबर मिली कि ग्राम रकया में कुछ लोग तेज ध्वनि में डीजे बजा रहे हैं. खबर पर पहुंची पुलिस टीम ने अनावेदक अवधेश कुमार से पूछताछ की. जब उसने वैध अनुज्ञप्ति पेश नहीं की. तो पुलिस ने डीजे और वाहन कुल कीमत 9 लाख रुपये को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.
थाना सोनहत में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई. जब बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले सरोज कुमार राजवाड़े पिता मनीलाल राजवाड़े उम्र 22 साल निवासी ग्राम घुघरा हर्रापारा को कटगोड़ी मेन चौक पर वाहन में डीजे साउंड सिस्टम बजाते हुए पकड़ा गया. वैध अनुमति पेश न करने पर, पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 4 नग बेस, 3 नग टॉप, 6 नग हाईस, 1 नग जनरेटर, 1 नग एन लैप, 1 नग जायफर, 1 नग डिस्ट्रीब्यूटर, 1 नग रास ओवर, 1 नग साउंड मिक्सर, 1 नग बोर्ड, 1 नग ट्रस्ट, 4 सेट बेल्ट क्लिप, कनेक्शन वायर एवं पिकअप वाहन कुल कीमत 6 लाख को जब्त कर कब्जे में लिया.
थाना पटना क्षेत्र में, 10 सितम्बर 2024 की शाम को ग्राम बासन सरभोका में बिना वैध अनुज्ञप्ति के तीव्र ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर पुलिस ने 4 नग बेस, 4 नग टॉप, 3 नग पार लाइट, 1 नग एम्प्लीफायर, 1 नग जनरेटर एवं पिकअप वाहन कुल कीमत 7 लाख को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की.
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व, कलेक्टर एवं एसपी कोरिया के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों द्वारा शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमे DJ एवं टेंट हॉउस संचालको के साथ-साथ आयोजक समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे.
इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था. बैठकों में वाहन-माउंटेड डीजे पर सख्त कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन के साथ-साथ बिना अनुमति रैलियों पर रोक के विषय में जानकारी भी दी गई थी.
थाना सोनहत क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर दो चालकों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई
इसके अतिरिक्त, थाना सोनहत क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर 9 सितम्बर 2024 को पिक अप वाहन क्रमांक जेएच 03 एएच 8466 में सवारी ढोते पकड़े जाने पर वाहन चालक सुनील कुमार, पिता कैलाश प्रसाद चेरवा, उम्र 27 वर्ष, निवासी एतवार, चौकी रामगढ़ के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 (क)(1) के तहत कार्रवाई कर 5000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया.
इसी कड़ी में 13 सितम्बर 2024 को पिक अप वाहन नम्बर UP64 T 3739 में सवारी ढोते पाए जाने पर वाहन चालक राजेंद्र प्रसाद साहू, पिता गुलाब साहू, उम्र 28 साल निवासी ग्राम छिंगुरा थाना सोनहत के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 (क)(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया. वही कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत जप्त वाहनों डीजे साउंड सिस्टम को राजसात किए जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है.
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डीजे संचालकों ने सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन

राजिम : राजिम में डीजे संचालकों का ने प्रदर्शन किया. प्रशासन के गाइड लाईन को लेकर संचालकों में नाराजगी है. प्रदर्शन के लिए डीजे संचालक राजिम और फिंगेश्वर थाना पहुँचे. वही डीजे संचालक प्रशासन की गाइड लाईन में राहत देने की मांग कर रहे हैं.