जमीन सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट, भाजपा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे को अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा
Court sentences former BJP councilor Akash Dubey to 5 years imprisonment for assaulting revenue inspector in land demarcation case
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा हुई है. पूर्व पार्षद आकाश दुबे ने 7 साल पहले मारपीट की थी. इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है. इसके अलावा पूर्व पार्षद के अन्य साथी श्याम साहू को भी कोर्ट ने सजा सुनाया है. वर्तमान में आरोपी की पत्नी सरिता दुबे निगम में MIC मेंबर है.
मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में सुंदर नगर इलाके में एक जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था. सीमांकन कार्य के दौरान असंतोष जताते हुए आकाश दुबे को मौके पर बुलाया गया. आकाश दुबे ने राजस्व निरीक्षक (RI) राजेंद्र चंद्राकर पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया था. मारपीट इतनी गंभीर थी कि चंद्राकर का हाथ फ्रैक्चर हो गया था. उस वक्त RI की टीम पटवारी के साथ सीमांकन करने पहुंची थी,
इस घटना के बाद पीड़ित RI ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने IPC की धारा 294, 506, 186, 353, 332 और 34 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की सुनवाई रायपुर के जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. जिसमें दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
रायपुर में 7 साल पुराने राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट मारपीट के मामले में भाजपा (BJP) के पूर्व पार्षद आकाश दुबे (Aakash Dubey) को दोषी पाते हुए जिला अदालत ने 5 साल की सश्रम कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में दुबे के साथ उनके सहयोगी श्याम साहू को भी अदालत ने समान सजा दी है.
गौर करने वाली बात यह भी है कि आकाश दुबे की पत्नी सरिता दुबे वर्तमान में सुंदर नगर से पार्षद हैं और रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) में MIC सदस्य के रुप में कार्यरत हैं. इस फैसले के बाद शहर की सियासत में हलचल मच गई है. और भाजपा की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. वहीं, भाजपा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
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