'गुटखा खाकर घर में मत थूकना', बहू के टोकने से भड़क गया ससुर, चाकू से किया जानलेवा हमला, पेट और उंगली पर आई चोट, आरोपी गोविंद गिरफ्तार

"Don't spit inside the house after chewing gutkha"—the daughter-in-law's admonition enraged her father-in-law, leading him to launch a life-threatening knife attack that injured her abdomen and finger; the accused, Govind, has been arrested.

'गुटखा खाकर घर में मत थूकना', बहू के टोकने से भड़क गया ससुर, चाकू से किया जानलेवा हमला, पेट और उंगली पर आई चोट, आरोपी गोविंद गिरफ्तार

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ में घर में गुटखा खाकर जगह-जगह थूकने से मना करना एक महिला को भारी पड़ गया. इस मामूली बात से नाराज हुए ससुर ने बहू पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में महिला के पेट और हाथ की उंगली में गंभीर चोट आई है. वारदात के बाद आरोपी ने महिला को दोबारा मारने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी. हालांकि परिजनों ने समय रहते बीच-बचाव कर महिला की जान बचा ली. मामले में चंदनू पुलिस ने आरोपी ससुर गोविंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे चंदनू थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में ताजेश्वरी घृतलहरे अपने ससुर गोविंद घृतलहरे को घर में गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने से मना कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर गोविंद ने कथित तौर पर बहू के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद उसने घर में रखी सब्जी काटने वाली धारदार वस्तु उठाई और ताजेश्वरी के पेट पर हमला कर दिया। महिला ने बचने की कोशिश की, जिसमें उसके हाथ की उंगली में भी चोट आई.
चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को रोककर महिला को बचाया. इसके बावजूद आरोपी दोबारा हमला करने के लिए दौड़ा और धमकी दी कि वह उसे जान से मारकर ही जेल जाएगा.
घायल ताजेश्वरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल बेमेतरा ले जाया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 109, 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया. थाना प्रभारी उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी गोविंद घृतलहरे उम्र 65 साल को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने हमला करना कबूल किया. उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल धारदार वस्तु और अन्य सबूत बरामद किए गए. इसके बाद 15 अगस्त को आरोपी गोविंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
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