पहाड़ी कोरवा के जमीन पर जबरन ट्रैक्टर से जुताई करना पड़ा महंगा, पुलिस ने मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Forcibly ploughing a Pahadi Korva's land with a tractor proved costly; the police arrested eight accused persons and sent them to jail on charges of assault and violations of the SC/ST Act.
बलरामपुर/राजपुर : बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत नरसिंहपुर के डोंगाधार गांव में जमीन विवाद पर पहाड़ी कोरवा परिवार से मारपीट करने वाले आठ लोगो को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
थाना प्रभारी भारदाज सिंह ने बताया कि ग्राम नरसिंहपुर के डोंगाधार निवासी सूरज पहाड़ी कोरवा पिता बाल गोविंद पहाड़ी कोरवा उम्र 20 साल ने 2 जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दोपहर करीब 12 बजे गांव में अपने पट्टे की भूमि खेत में अपने पिता बोलगोविंद, मां राधामुनी, पत्नी शीलावति और छोटा भाई सुशील सभी लोग ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर मक्का फसल लगा रहे थे. उसी समय गांव का रामसुरत यादव खेत के पास आया और हमलोग को काम करते देख कर वापस चला गया.
राममुरत यादव के जाने के 10 मिनट बाद सतेन्द्र यादव पहुंचा. उसके पीछे राममुरत यादव और लल्लू उर्फ नरेश यादव ट्रैक्टर लेकर खेत में आ गए और नरेश यादव, जिस भूमि खेत बाड़ी को प्रार्थी जोत रहा था. उसी भूमि खेत बाड़ी को अपने ट्रैक्टर से जुताई करने लगा. खेत जुताई बंद नही किया तो रामसूरत यादव ने जातिगत गाली गलौज करते हुए उसी समय सतेन्द्र यादव मक्का बीज को बोरी सहित फेकने लगा. प्रार्थी के पिता और मां के मना करने पर मां और पिता को धमकी देकर हाथ में रखे लाठी, टांगी, कोड़ी से तीनो मारने लगे तो ट्रैक्टर बंद कर नीचे उतरा तो रामसूरत यादव टांगी से इसे मार दिया.
झगड़ा विवाद होते देख गांव का प्रदीप यादव, उदेश यादव, उमेश यादव, रामकेवल यादव, रामबकस यादव बिना कुछ बातचीत किए जातिगत गाली गलौज करते हुए सभी लोगो ने पिता बाल गोविन्द, माता राधामुनी और प्रार्थी को हाथ में रखे डण्डा से मारपीट कर घायल कर छोड़ कर चले गए.
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 115(2), 191(2), 191(3), 118(2) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) के तहत मामला दर्ज किया. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
पुलिस ने आठ आरोपियों को भेजा जेल
01 रामसूरत यादव पिता विश्वनाथ यादव उम्र 54 साल
02 नरेश यादव उर्फ लल्लु पिता रामसुरत यादव उम्र 25 साल
03 सतेन्द्र यादव पिता राम सुरत यादव उम्र 29 साल
04 उमेश यादव पिता राम बकस यादव उम्र 29 साल
05 रामबकस यादव पिता कल्दु यादव उम्र 50 साल
06. उदेश यादव पिता राम बकस यादव उम्र 20 साल
07. रामकेवल यादव पिता कल्टु यादव उम्र 50 साल
08. प्रदीप यादव पिता रामकेवल यादव उम्र 23 साल
सभी ग्राम नरसिंहपुर थाना राजपुर के निवासी
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