नवविवाहिता की हत्या, पति-सास गिरफ्तार, शराब पीने से मना करने पर गला घोंटकर मार डाला, पुलिस को किया गुमराह, दोनों आरोपी सलाखों के पीछे

Newly married woman murdered, husband and mother-in-law arrested, strangulated to death when she refused to drink alcohol, misled police, both accused behind bars

नवविवाहिता की हत्या, पति-सास गिरफ्तार, शराब पीने से मना करने पर गला घोंटकर मार डाला, पुलिस को किया गुमराह, दोनों आरोपी सलाखों के पीछे

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया है. पति ने खुद थाने पहुंचकर बताया कि उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई. अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होना पाया गया. घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र की है.
मिली जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को जवाहरनगर निवासी संजय अगरिया उम्र 29 साल ने बलरामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी दीपा अगरिया उम्र 28 साल घर में अचानक बेहोश होकर गिर गई. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर लाया गया था. डॉक्टर ने जांच कर मौत की पुष्टि कर दी. नवविवाहिता होने की वजह से जांच एसडीओपी बलरामपुर ने की. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात कही गई.
पुलिस ने मामले में संजय अगरिया से पूछताछ की. तो उसने बताया कि दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी. दोनों के कोई बच्चे नहीं है. दीपा अगरिया उसे शराब पीने से मना करती थी. इसे लेकर उनके बीच हमेशा विवाद होता था. 17 फरवरी को भी शराब पीकर घर आने को लेकर दीपा अगरिया से उसका विवाद हुआ. विवाद के बाद आरोपी संजय अगरिया ने दीपा अगरिया का गला दबा दिया। जिससे मौत हो गई. तो पति दीपा अगरिया को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और उसे बेहोश होकर गिरना बताया था.
बलरामपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र साहू ने बताया कि मामले में पति संजय अगरिया सास राजकुमारी अगरिया को गिरफ्तार किया है. राजकुमारी अगरिया ने वास्तविक घटना को छिपाते हुए मनगढंत सबूत गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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