जादू-मंत्र से पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी, पुलिस ने रायपुर से पिता-पुत्र दीनदयाल और पुरुषोत्तम दोनों को किया गिरफ्तार
Police arrested father-son duo Deendayal and Purushottam from Raipur for duping a man of Rs 5 lakh by promising to double his money through magic.
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र में जादू-मंत्र के जरिए पैसे कई गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों पर दो अलग-अलग गांवों के लोगों से करीब पांच लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रायपुर जिले के खरोरा इलाके के ग्राम धौराभाठा के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक दीनदयाल जांगड़े उम्र 66 साल और उसके बेटे पुरुषोत्तम जांगड़े उम्र 35 साल दोनों लंबे समय से लोगों को जादू-टोना और तंत्र-मंत्र के नाम पर झांसा देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. शिकायत मिलने के बाद पलारी पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की.
पहला मामला ग्राम बलौदी निवासी नोहर यादव से जुड़ा है. पीड़ित ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2022 में दीनदयाल जांगड़े और उसका बेटा पुरुषोत्तम जांगड़े उनके घर पहुंचे थे. इस दौरान आरोपियों ने जादू-मंत्र के जरिए पैसे कई गुना करने का दावा करते हुए उन्हें झांसा दिया. आरोपियों की बातों में आकर नोहर यादव ने 18 अक्टूबर 2022 को तीन लाख रुपए नकद दे दिए. हालांकि, न तो उन्हें रकम दोगुनी मिली और न ही उनकी मूल राशि वापस की गई.
दूसरा मामला ग्राम रामपुर निवासी पराग कटियार से संबंधित है. पराग कटियार ने पुलिस को बताया कि 2 नवंबर 2022 को यही दोनों आरोपी उनके घर पहुंचे और पैसे बढ़ाने का झांसा दिया. आरोपियों ने तंत्र-मंत्र के जरिए लाभ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए उनसे दो लाख रुपए ले लिए. जब पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने कथित रुप से जान से मारने की धमकी देना शुरु कर दिया. इससे परेशान होकर पराग कटियार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
दोनों मामलों में पीड़ित लंबे समय तक आरोपियों के संपर्क में रहे और पैसे वापस पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया. शिकायतों के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में जुर्म दर्ज किया. पहले मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला कायम किया गया. जबकि दूसरे मामले में ठगी के साथ-साथ धारा 506 (आपराधिक धमकी) भी जोड़ी गई. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर पलारी थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरु की. जांच के दौरान दोनों आरोपियों को खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा से हिरासत में लिया गया.
पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की घटनाओं को कबूल कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और पांच हजार रुपए नगद जब्त किए हैं. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने आम नागरिकों से अपील किया है कि जादू-टोना, तंत्र-मंत्र या पैसा दोगुना करने जैसे झूठे प्रलोभनों से सावधान रहें. उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
आरोपी
दीनदयाल जांगड़े, 66 साल निवासी ग्राम धौराभाठा, थाना खरोरा, जिला रायपुर
2. पुरुषोत्तम जांगड़े, 35 साल निवासी ग्राम धौराभाठा, थाना खरोरा, जिला रायपुर
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