निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर प्रधान पाठक, टीचर, सहायक शिक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर और ग्राम पंचायत के सचिव को किया गया सस्पेंड

Principal reader, teacher, assistant teacher, computer operator and secretary of Gram Panchayat were suspended for negligence in election work.

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर प्रधान पाठक, टीचर, सहायक शिक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर और ग्राम पंचायत के सचिव को किया गया सस्पेंड

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर प्रधान पाठक, टीचर, सहायक शिक्षक और कम्प्यूटर ऑपरेटर सस्पेंड

दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 (क) तथा सिविल सेवा आचरण  नियम 1965 के नियमो के खिलाफ काम किये जाने के फलस्वरूप राजेश ठाकुर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला घसरा (विकास खंड धमधा), शिवनारायण पटेल, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेरदा (विकास खंड धमधा), रजनीश महोबे सहा. ग्रेड-03 शास. उ.मा. शाला तिरगा (विकास खंड धमधा), धर्मेन्द्र कुमार सहा. शिक्षक शास. प्रा. शाला केम्प-2, भिलाई और बसंत यादव कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका परिषद अहिवारा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है.
निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. निलंबन अवधि में यादव का मुख्यालय कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी निर्धारित किया गया है. ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राजेश कुमार ठाकुर, शिवनारायण पटेल, रजनीश महोबे और धर्मेन्द्र कुमार की ड्यूटी नगर पालिका निगम दुर्ग के वार्ड क्र. 31 के मतदान दल में और बसंत यादव की ड्यूटी नगर पालिका परिषद् अहिवारा में लगाई गई थी.
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ग्राम पंचायत गैंदाटोला के सचिव सस्पेंड

राजनांदगांव : मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरुचि सिंह ने जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम पंचायत गैंदाटोला के सचिव ओमप्रकाश देवांगन को सचिव पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक ओमप्रकाश देवांगन को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया गया था. उनके द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार करने में लापरवाही बरतने की वजह से मतदान सूची को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई.
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कलस्टर मुख्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने सहयोगी कर्मचारी के रूप नियुक्ति किया गया. लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह से निर्वाचन जैसे अहम काम में मदद नहीं करने और जनपद पंचायत की निर्वाचन कार्य के बारे में आयोजित बैठक में बिना सूचना के गैरहाजिर रहने की वजह से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि में ओमप्रकाश देवांगन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी और उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत छुरिया निर्धारित किया गया.
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