हर रात गर्ल्स हॉस्टल में आता था शिक्षक, SDM ने पकड़ा रंगेहाथ, सस्पेंड, नशे में धुत प्रधान पाठक ने स्कूली बच्चों से की मारपीट, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Teacher used to come to girls hostel every night SDM caught him red handed suspended Drunk Pradhan Pathak beat up school children villagers created ruckus

हर रात गर्ल्स हॉस्टल में आता था शिक्षक, SDM ने पकड़ा रंगेहाथ, सस्पेंड, नशे में धुत प्रधान पाठक ने स्कूली बच्चों से की मारपीट, ग्रामीणों ने किया हंगामा

नशे में धुत प्रधान पाठक ने स्कूली बच्चों से की मारपीट, ग्रामीणों ने किया हंगामा

रायगढ़ : धरमजयगढ़ क्षेत्र के नेवार गांव में स्थित प्राथमिक शाला नेवार के प्रधानपाठक ने शराब पीकर बच्चों से खूब मारपीट की है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधान पाठक संभुनाथ राठिया कैसे अपने स्कूल के बच्चों को मार रहा है.
बच्चों ने बताया की प्रधानपाठक रोजाना शराब का सेवन कर स्कूल में आता है. और बच्चों से खूब मारपीट करता है. जिसके बारे में जब प्रधान पाठक से बात की गई. तब प्रधान पाठक संभुनाथ राठिया ने बताया कि वह कभी कभी शराब पी लेता है. आज उसके कुछ साथी मिल गए थे. जिन्होंने उसे शराब पिला दी इसी वजह से वह नशे में है.
वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जब मीडियाकर्मी प्रधान पाठक से मिलकर बाहर निकले तो गुस्साए प्रधान पाठक संभुनाथ राठिया ने बच्चों को यह कहकर चाटे मरना शुरु कर दिया कि उन लोगों को क्यों बताया. बच्चों को मारने की खबर परिजनों को जैसे ही मिली. परिजनों ने स्कूल पहुंच खूब हंगामा किया.
तब परिजनों ने बताया कि यह शिक्षक प्रतिदिन शराब पीकर आता है. और कुछ दिनों पहले डंडे से एक बच्चे की जमकर पिटाई कर दी थी. जिससे बच्चा लहूलुहान हो गया.
इस बारे में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तब उन्होंने पंचनामा बनाने जांच टीम तो भेजा पर कार्यवाही करने में ठिल देते दिखाई पड़े. अब देखना यह है कि क्या इस प्रधान पाठक पर विभाग कोई कार्यवाही करती है या फिर बच्चें ऐसे ही प्रताड़ना झेलने को मजबूर होंगे?
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रात में कन्या छात्रावास में मिला सहायक शिक्षक, दो सहायक शिक्षक सस्पेंड

कोण्डागांव : कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा जिले के कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी नीता मण्डावी और नरसिंह मण्डावी को कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 2 सितम्बर सोमवार को गर्ल्स हॉस्टल के इंस्पेक्शन के लिए अचानक एसडीएम पहुंचे. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जांच के दौरान एक पुरुष मिला जो पेशे से शिक्षक है. पुछताछ में आश्रम अधीक्षिका नीता मण्डावी ने बताया कि शिक्षक नरसिंह मण्डावी उसका पति है.
इस बारे में छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित के रोजाना रात में आने-जाने की पुष्टि भी की गई. चूंकि प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका नीता मण्डावी के पति नरसिंह मण्डावी वर्तमान में बालक आश्रम कारसिंग में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत हैं. जबकि महिलाओं-बालिकाओं के संरक्षण के बारे में राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी समेकित कार्ययोजना के दिशा-निर्देश के तहत कन्या छात्रावास या आश्रमों में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबन्दी लागू किए जाने के बाद भी नीता मण्डावी प्रभारी अधीक्षका द्वारा नरसिंह मण्डावी को रात में प्रवेश के लिए नहीं रोका जाना बेहद आपत्तिजनक है. 
उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत खिलाफ होने से गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है. इसलिए नीता मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी वर्तमान प्रभारी अधीक्षका प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण-नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी अधीक्षिका नीता मण्डावी के पति नरसिंह मण्डावी वर्तमान पदस्थापना सहायक शिक्षक एलबी बालक आश्रम कारसिंग की प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव में रोजाना सुबह-शाम आने की पुष्टि सम्बन्धित प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव के कर्मचारियों द्वारा की गई है. जो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा  रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन है.
सम्बन्धित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है और यह गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है. इसलिए नरसिंह मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी शासकीय बालक आश्रम शाला कारसिंग विकासखण्ड कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. निलंबन के दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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