कर्ज से परेशान युवक ने खाया जहर, सर्पदंश बताकर 3 लाख मुआवजा की साजिश, मास्टर माइंड वकील, डाॅक्टर और परिजन गिरफ्तार!

Debt-ridden youth consumed poison, conspiracy to get Rs 3 lakh compensation by claiming it was snakebite, mastermind lawyer, doctor and family members arrested

कर्ज से परेशान युवक ने खाया जहर, सर्पदंश बताकर 3 लाख मुआवजा की साजिश, मास्टर माइंड वकील, डाॅक्टर और परिजन गिरफ्तार!

बिलासपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में बिल्हा पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है. जिसमें मृतक के परिजनों, एक वकील और डॉक्टर ने मिलकर सामान्य मौत को सर्पदंश बताकर तीन लाख रुपये मुआवजा लेने की साजिश रची.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी में 12 नवंबर 2023 को शिवकुमार घृतलहरे उम्र 36 साल की तबियत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 14 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों ने दावा किया कि उसकी मौत बाएँ पैर में सांप के काटने से हुई है. डॉक्टर द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही उल्लेख था. इसके आधार पर शासन से तीन लाख रुपये का मुआवजा पाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया.
हालाँकि मामले की गहराई से जांच करने पर पुलिस को शक हुआ. जांच में सामने आया कि शव निरीक्षण के दौरान किसी तरह के सर्पदंश का कोई निशान नहीं था. वहीं, सिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ किया कि मृतक की मौत शराब और जहर के सेवन से हुई थी. न कि सांप काटने से हुई.
पुलिस ने जब परिजनों से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि वकील कामता प्रसाद साहू ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर मौत की वजह सांप काटना बताया जाए तो सरकार से मुआवजा की रकम मिल सकती है. इसी लालच में परिजनों ने झूठा बयान दर्ज कराया और डॉक्टर प्रियंका सोनी ने भी वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज कर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की.
जांच में यह भी सामने आया कि मृतक शिवकुमार कर्ज से परेशान था और शराब पीने का आदी था. उसने खुदकुशी करते हुए जहर खाया था. जिसकी जानकारी उसने खुद परिजनों को दी थी. इसके बावजूद आरोपी वकील, डॉक्टर, मृतक के पिता परागदास घृतलहरे, पत्नी नीता घृतलहरे, और भाई हेमंत घृतलहरे ने जानबूझकर झूठे सबूत पेश किए.
बिल्हा थाना में इस मामले को अपराध क्रमांक 194/2025 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 511, एवं 120 (बी) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी है.
गिरफ्तार आरोपी
1. कामता साहू पिता स्व रामलाल साहू उम्र 36 साल (वकील), ग्राम पेण्डारी, थाना सकरी
2. डॉ. प्रियंका सोनी, एमबीबीएस एम. डी. फोरेंसिक मेडिसीन सिम्स
3. पराग दास घृतलहरे पिता स्व बगलू उम्र 66 साल (पिता) साकिन पोडी थाना बिल्हा
4. हेमंत कुमार घृतलहरे पिता पराग दास उम्र 34 साल (भाई) साकिन पोडी बिल्हा
5. नीता घृतलहरे पति स्व शिवकुमार उम्र 35 साल (पत्नी) साकिन पोडी थाना बिल्हा
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