अवैध पशु परिवहन पर धमतरी पुलिस की फिर बड़ा कार्यवाही, 13 गौवंश मुक्त, दो गौ-तस्कर गिरफ्तार, 6 लाख के दो दुर्घटनाग्रस्त चारपहिया वाहन जब्त
Dhamtari Police take major action once again against illegal cattle transport: 13 cattle rescued, two smugglers arrested, and two four-wheeled vehicles—involved in an accident and valued at ₹6 lakh—seized.
धमतरी/मगरलोड : धमतरी जिले में अवैध पशु परिवहन और गौ-तस्करी के खिलाफ धमतरी पुलिस ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. मगरलोड पुलिस ने अवैध परिवहन किए जा रहे 13 गौवंशों को बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 6 लाख रुपये मूल्य के दो चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं.
कच्चे मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त मिले वाहन, ठूंस-ठूंसकर भरे थे मवेशी
पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि ग्राम भोथा से ग्राम दोनर जाने वाले कच्चे मार्ग पर नाका के पास दो चारपहिया वाहन लावारिस और दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़े हैं. खबर मिलते ही मगरलोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और गवाहों की मौजूदगी में जब वाहनों की तलाशी ली गई. तो पुलिस के भी होश उड़ गए.
एक बिना नंबर की टाटा योद्धा 1700 और एक बोलेरो मैक्स पिकअप के डाले में कुल 13 गौवंशों को और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी.
12 जीवित गौवंश भेजे गए गौशाला, कराया गया इलाज
पुलिस ने पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर सभी 12 जीवित गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया. वहीं मृत बछड़े का पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के निर्देश पर नगर पालिका कुरूद के काऊ कैचर वाहन की मदद से सभी 12 जीवित पशुओं को गरियाबंद जिले के ग्राम हाथबाय स्थित गुरु गायत्री गौशाला समिति में सुरक्षित पुनर्वासित कराया गया.
वाहन स्वामियों से कड़ाई के बाद धरे गए आरोपी ड्राइवर
इस मामले में पुलिस ने आरटीओ कार्यालय से दोनों वाहनों के मालिकों की जानकारी जुटाई. वाहन स्वामियों को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर दस्तावेज और किरायानामा जब्त किया गया. जांच और कड़ाई से पूछताछ के बाद इस तस्करी में शामिल दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों में मधु शंकर लहरे उम्र 26 साल और अजय बंजारे उम्र 22 साल शामिल हैं. जो कि ग्राम पाईकभांठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी के निवासी हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मगरलोड थाने में अपराध क्रमांक 195/2026, धारा 4, 6, 10 (कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004) और धारा 11 (पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960) के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
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