नशे में धुत हिस्ट्रीशीटर ने कार से बाइक सवारों को मारी जोरदार ठोकर, युवती समेत 4 की मौत, आरोपी स्नेहिल गुप्ता गिरफ्तार
Drunk history-sheeter rams car into bike riders, 4 killed including a girl, accused Snehil Gupta arrested
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : मरवाही जिले के पेंड्रा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले आरोपी स्नेहिल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी. पेंड्रा पुलिस नेकार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा सहित अन्य गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक मरवाही का निवासी स्नेहिल गुप्ता 25 साल अपनी मां वंदना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ब्रेजा कार से शराब के नशे में तेज रफ्तार से पेंड्रा से ग्राम सेवरा की तरफ जा रहा था. नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान उसने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी. जिससे चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
मृतकों में गंगाराम गंधर्व (25) निवासी गिरारी, रामावतार गोंड (30) निवासी कुदरी, भूपेंद्र गोंड (28) निवासी बरघाट और बंधी निवासी शानू केवंट (22) का नाम शामिल है. इस हादसे के बाद उसने मृतकों के परिजनों से मौके पर बदसलूकी भी की और धौंस जमाते हुए कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पेंड्रा पुलिस ने फौरन कार्रवाई की. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। और आरोपी स्नेहिल गुप्ता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
गौरतलब है कि स्नेहिल गुप्ता मरवाही थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. पिछले दो साल में उसके खिलाफ मारपीट और सट्टा एक्ट जैसे 6 मामले दर्ज हैं. आदतन अपराधी होने की वजह से मरवाही पुलिस ने पूर्व में भी उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी.
पुलिस की जनहित में अपील
जिला पुलिस गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने आमजन से अपील किया कि नशे में वाहन चलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है. पुलिस ने इन बिंदुओं पर ध्यान देने अपील की है-
शराब या किसी भी नशे की हालत में वाहन चलाना गैर-कानूनी है.
ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 सहित गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है.
नशे में वाहन चलाने वालों की तत्काल गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
अगर कोई व्यक्ति नशे में वाहन चलाते दिखे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या डायल 112 पर खबर दें.
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