पति, सास-ससुर ने किया अमानवीय अत्याचार, पत्नी के चेहरे को गर्म चिमटे से जलाया, आकाश तिवारी समेत तारावती और हरिशंकर गिरफ्तार

Husband, mother-in-law and father-in-law committed inhuman atrocities, burnt wife's face with hot tongs, Tarawati and Harishankar arrested along with Akash Tiwari

पति, सास-ससुर ने किया अमानवीय अत्याचार, पत्नी के चेहरे को गर्म चिमटे से जलाया, आकाश तिवारी समेत तारावती और हरिशंकर गिरफ्तार

बलरामपुर-रामानुजगंज : बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. महिला रितु तिवारी उम्र 27 साल ने आरोप लगाया है कि उसके पति आकाश तिवारी, सास तारावती और ससुर हरिशंकर तिवारी ने मिलकर उसके साथ बर्बरता की। यह मामला महिला पर क्रूरता का ज्वलंत उदाहरण बन गया है.
पीड़िता के मुताबिक 3 जुलाई 2025 की रात उसके पति ने चरित्र शंका को लेकर बहस की. इसके बाद सास-ससुर के साथ मिलकर उसे लात-घूंसों और डंडे से पीटा गया. यही नहीं.. उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांधकर गर्म चिमटे से चेहरा, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों को जला दिया गया. पीड़िता को 10 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया. होश आने पर उसने अपनी बच्ची से रस्सियां खुलवाई और परिजनों को बुलाया.
आरोपी पति आकाश तिवारी वाड्रफनगर में चाणक्य अकैडमी संचालित करता है. आरोपी पति पहले भी कई बार उस पर हमला कर चुका है और उसका किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध भी है. इस बार की प्रताड़ना इतनी भयंकर थी कि पीड़िता को मुंह में कपड़ा ठूंसकर गर्म पानी में चेहरा डुबोने जैसी कोशिश की गई. जिससे उसकी जान मुश्किल में पड़ गई. पीड़िता फिलहाल सुरक्षित है और उसका इलाज जारी है.
उसकी शादी वर्ष 2016 में आकाश तिवारी उम्र 30 साल से हुई थी. उनकी 2 संतान है. पति आकाश, सास तारावती तिवारी 65 साल और ससुर हरिशंकर तिवारी 75 साल लंबे समय से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे.
इसकी रिपोर्ट उसने रघुनाथनगर थाने में दर्ज कराई थी. इसके बाद उन्होंने यह कहकर उसे घर ले आए थे कि आज के बाद तुम्हे कोई परेशान नहीं करेगा. इसके बाद पति ने वर्ष 2021 में अंबिकापुर निवासी एक युवती से शादी कर ली. उस युवती से एक बेटी भी है. इसी बीच 3 जुलाई की रात पति, सास व ससुर ने मिलकर उसकी पिटाई की.
इस मामले में त्रिकुंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया. और आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 118(1), 127(3), 287, 85, 82(1), 3(5) और अतिरिक्त रूप से धारा 118(2) भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया. पूछताछ में तीनों ने जुर्म करना कबूल किया है. घटना में इस्तेमाल गैस चूल्हा, चिमटा, रस्सी और गमछा बरामद किए गए हैं. डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक महिला को गंभीर जलन और चोटें आई हैं.
पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर और टीम की निगरानी में यह कार्रवाई हुई. महिला पर क्रूरता का यह मामला समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम और संवेदनशीलता कितनी जरुरी है.
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