विदाई समारोह में छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस करने वाला प्रभारी प्राचार्य रामनाथ निलंबित, आत्मानंद स्कूल के 11 स्टूडेंट्स सस्पेंड
In-charge Principal Ramnath, who danced on obscene songs with the girl students in the farewell ceremony, suspended, 11 students of Atmanand School suspended.
आत्मानंद स्कूल के 11 स्टूडेंट्स सस्पेंड
सरगुजा : सरगुजा में फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्र-छात्राओं के द्वारा हुड़दंग करने और गाड़ियों के जरिए स्टंट करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में अब इस मामले को लेकर न सिर्फ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. बल्कि पुलिस विभाग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है.
दरअसल कुछ दिन पहले ही शहर की सडकों पर हाथों में शराब की बोतल लेकर खतरनाक तरीके से गाड़ियों में स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. तस्दीक करने पर पता चला कि ये बतौली आत्मानंद स्कूल के 12वीं के छात्र छात्राएं हैं. जो फेयरवेल पार्टी के बाद लगातार हुड़दंग कर रहे थे.
इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने 11 छात्र-छात्राओं को फौरन सस्पेंड करते हुए उनके अभिभावकों से भी सफाई मांगा है. शिक्षा विभाग का यह भी कहना है कि,अगर जवाब संतोषप्रद नहीं हुआ तो इन छात्र-छात्राओं को परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है.
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विदाई समारोह में छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस करने वाला प्रभारी प्राचार्य निलंबित
बलरामपुर : वैलेंटाइन्स डे में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाड्रफनगर में आयोजित कक्षा 12वीं की छात्राओं के विदाई समारोह में संस्था के प्रभारी प्राचार्य रामनाथ नायक, मूल पद व्याख्याता (एल.बी.) के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करने संबंधी खबर मीडिया में वायरल हुई थी. मीडिया में वायरल खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा खुद विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय के स्टाफ एवं छात्राओं की मौजूदगी में वायरल खबर के बारे में जांच की गई.
जांच में वैलेंटाइन्स डे के दिन छात्राओं के साथ भोजपुरी गाने पर डांस के वायरल खबर की पुष्टि हुई है. विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य रामनाथ के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस (नृत्य) करना पदीय गरिमा के खिलाफ और अनुशासनहीनता है. जिसकी वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है. रामनाथ नायक प्रभारी प्राचार्य का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के खिलाफ गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है.
इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा रामनाथ नायक, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.), को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है. निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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