‘जैन चुस्की चाय’ पर बड़ा एक्शन, मेसर्स जैन ट्रेडर्स रायपुर द्वारा निर्मित जैन चुस्की चाय की बैच CH-653 के बिक्री-वितरण पर तत्काल रोक, असुरक्षित घोषित
Major action taken against ‘Jain Chuski Chai’: Immediate ban on the sale and distribution of batch CH-653—manufactured by M/s Jain Traders, Raipur—after it was declared unsafe.
कोरबा : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में चाय ब्रांड जैन चुस्की चाय के बैच क्रमांक सीएच 653 के विक्रय और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. कार्रवाई खाद्य जांच में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिलने के बाद की गई.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मुताबिक यह उत्पाद मेसर्स जैन ट्रेडर्स जैन चुस्की चाय ने तैयार किया है. इसका पता नेहा फैंसी स्टोर के पीछे, आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर है. पैक पर निर्माण तिथि नवंबर 2025 दर्ज है. बेस्ट बिफोर अवधि अक्टूबर 2026 दर्ज है. उत्पाद का नमूना जांच के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा गया था. जांच रिपोर्ट क्रमांक जी-14/08/2026 है। रिपोर्ट की तारीख 30 जुलाई है. रिपोर्ट में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा तय अनुमत सीमा से ज्यादा पाई गई. इसके आधार पर खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया.
अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा ने बैच क्रमांक सीएच 653 के विक्रय और वितरण पर जिले के पूरे इलाके में फौरन रोक लगाई. खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी रिटेल और थोक विक्रेताओं से कहा है कि वे इस उत्पाद का भंडारण व बिक्री न करें.
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