पड़ोसन ने नशीली-दवा खिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वसूले 3 लाख, खेत गिरवी रखकर दिए पैसे, रंजनी गिरफ्तार, सहयोगी सिपाही सस्पेंड

Neighbour made pornographic video by feeding drugs, blackmailed and extorted 3 lakh rupees, gave money by mortgaging the field, Ranjani arrested, associate constable suspended

पड़ोसन ने नशीली-दवा खिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वसूले 3 लाख, खेत गिरवी रखकर दिए पैसे, रंजनी गिरफ्तार, सहयोगी सिपाही सस्पेंड

दुर्ग/भिलाईनगर : युवक का अश्लील वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में धमकाने वाली आरोपी महिला का सहयोगी सिपाही को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड की कार्रवाई के साथ-साथ सिपाही को रक्षित आरक्षित केंद्र दुर्ग में लाइन अटैच कर दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक पारख बंजारे पिता घना राम बंजारे 25 साल ग्राम निपानी थाना बालोद में रहता है. वर्तमान में रोजी मजदूरी का काम करता है. इसके पहले वर्ष 2020 से माह जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ स्टेट पावर ट्रामिशन कंपनी लिमिटेट कालोनी भिलाई 3 एसपीएस कंपनी का में गार्ड का काम करता था. कंपनी द्वारा बनाये गये मकान में आशिष साहू, टोमन लाल निषाद के साथ रहता था. मकान के पीछे तलाकशुदा महिला रंजनी यादव अपने दो बच्चे के साथ रहती है. मार्च 2025 में किसी न किसी बहाने  रंजनी यादव हमारे निवास में आने-जाने लगी और अपने मकान से खाने-पीने का कुछ न कुछ बनाकर लाती थी और हमे देती थी. अक्सर सुबह के समय कमरे में अकेला रहता था. साथी काम में चले जाते थे. मार्च के आख़री हफ्ते में एक सुबह रंजनी यादव रोटी सब्जी लेकर कमरे में आई. जिसे खाने के कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया. जब होश आया तब देखा शरीर में कोई कपडे नहीं है. और रंजनी यादव अपना मोबाईल फोन चालू कर रिकार्ड कर रही थी. जिसे पारख ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? क्यों इस हालत में मेरा विडियो बना रही हो? इसे अभी डिलीट करो.. कहा लेकिन रंजनी यादव ने कहा कोई विडियो नहीं बनाई हूं कहकर अपने घर चली गई.
15 मई 2025 के शाम कमरे के बाहर रंजनी यादव ने कहा कि मोबाईल में तुम्हारा अश्लील विडियो और फोटो है अगर तुम 5 लाख रुपये दे देते हो तो सभी विडियो फोटो डिलिट कर दूगीं. अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे अश्लील विडियो और फोटो को सोशल मिडिया से इंटरनेट में डालकर तुम्हे कही मुंह दिखाने के लायक नहीं छोडुगीं. इस तरह बार बार पैसे की मांग कर धमकी देने लगी.
उसकी धमकी से मैं बेहद दार गया. दहशत में आकर 17 मई को गार्ड की नौकरी और अपना सामान छोडकर गांव निपानी बालोद चला गया. इसके बाद भी लगातार वह अपने फोन नंबर कॉल के अश्लील विडियो और फोटो को सोशल मिडिया से इंटरनेट में वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रूपये की मांग करने लगी. जिसकी धमकी और मांग करने से पार्क बंजारे और ज्यादा डर गया. जिसकी वजह से 26 जुलाई 2025 को  निपानी गांव स्थित अपने पिता की आधा एकड का जमीन का ऋण पुस्तिका गांव के प्रशांत चंद्राकर के पास गिरवी रखकर 3 लाख रुपये नगद लेकर अगले दिन 27 जुलाई को अपने पिता घना राम बंजारे, बडे भाई अजय बंजारे के साथ रंजनी यादव के घर जाकर उसे 3 लाख रुपये देकर विडियो और फोटो सामने डिलिट करने को कहा. लेकिंन रंजनी यादव कहने लगी की जब तक पूरे 5 लाख रुपये नहीं दे देते. कोई विडियो और फोटो डिलिट नहीं करूगीं.
लगातार बाकी रकम ₹200000 के लिए महिला द्वारा ब्लैकमेल करने पर पार्क बंजारे ने 1 अगस्त को पुरानी भिलाई थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी महिला रजनी यादव के खिलाफ 308(2)-BNS, 351(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया.
शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपिया रजनी यादव 35 साल पति रमेश यादव निवासी घंटाघर चौक थाना पवई जिला पन्ना मध्य प्रदेश वर्तमान निवास हाउसिंग बोर्ड थाना जामुल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है.
जांच के दौरान आरोपी महिला को इस पूरे मामले में पुरानी भिलाई थाने के सिपाही विजय पासवान ने कर्तव्य के परे जाकर दबाव बनाने के लिए प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण का कृत्य किया था. इसलिए आरक्षक विजय पासवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रक्षित केन्द्र दुर्ग भेज दिया गया है. निलंबन अवधि में आरक्षक विजय पासवान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. थाना प्रभारी पुरानी भिलाई को इस मामले में प्राथमिक जांच कर 7 दिन के भीतर अनिवार्य रुप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश है.
नाम आरोपीया
रजनी यादव पति रमेश यादव उम्र 35 साल निवासी मूल निवास स्थान घंटाघर चौक थाना पवई जिला पन्ना मध्यप्रदेश, पूर्व निवास स्थान हाउसिंग बोर्ड मकान नम्बर 1735 थाना जामुल जिला दुुर्ग, वर्तमान निवास छत्तीसगढ स्टेट पावर ट्रंसमिशन कंपनी लिमिटेट कालोनी भिलाई थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छः)
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