खाने लायक नहीं है पतंजलि का घी!, गाय का घटिया घी बेचने का आरोप, कंपनी पर कोर्ट ने लगाया 1.40 लाख रु का जुर्माना, जांच में सैंपल फेल

Patanjali ghee is not fit for consumption! Accused of selling substandard cow ghee, court fined the company ₹1.40 lakh; sample fails test

खाने लायक नहीं है पतंजलि का घी!, गाय का घटिया घी बेचने का आरोप, कंपनी पर कोर्ट ने लगाया 1.40 लाख रु का जुर्माना, जांच में सैंपल फेल

देहरादून : योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है. इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पतंजलि घी के निर्माता और वितरक पर कुल 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस पर सफाई देते हुए इस आदेश को त्रुटिपूर्ण और विधि-विरुद्ध है.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के सैंपल फेल होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि घी के निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता पर राज्य और सेंट्रल लैब में घी के सैंपल फेल होने के बाद क्रमशः 1.25 लाख और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त आरके शर्मा ने न्यूज एजेंसी वार्ता को बताया कि एडीएम पिथौरागढ़ की अदालत में तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसने 19 नवंबर को फैसला सुनाया. जिसकी कॉपी हमें आज मिली.
शर्मा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में घी के सैंपल इकठ्ठा किए गए और रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए. जहां सैंपल फेल रहे. इसके बाद व्यापारियों ने सितंबर 2021 में केंद्र सरकार की प्रयोगशाला से टेस्ट कराने का अनुरोध किया. जहां सैंपलों को 2022 में फेल घोषित किया गया.
पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि जिसके बाद उस समय हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन को 17 फरवरी, 2022 को एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था. जिसका फैसला इसी महीने 19 नवंबर को आया.
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