महिला उत्पीड़न और लापता मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, नाबालिग लड़की परिजनों के हवाले

Police take swift action in case of woman harassment and disappearance, arrest accused and send them to jail, minor girl handed over to family

महिला उत्पीड़न और लापता मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, नाबालिग लड़की परिजनों के हवाले

रायपुर : थाना गंज पुलिस ने गंभीर अपराधों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर पीड़ित महिलाओं एवं परिजनों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, गोपनीयता और विश्वास को प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही की है. थाना गंज में दर्ज अलग-अलग महिला संबंधी अपराधों में मिली शिकायतों पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन मामलों में आरोपीगण द्वारा पीड़िता को विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे. जिन पर पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ सबूत इकठ्ठा कर क़ानूनी कार्रवाई की.

केस 01: शादी का झांसा देकर बलात्कार
पहले प्रकरण में प्रार्थिया ने 4 फरवरी 2026 को थाना गंज रायपुर में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मई 2025 में ब्लिकिंट एप पर काम के दौरान उसकी पहचान डोमार वर्मा से हुई थी. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्स किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गंज पुलिस ने अपराध क्रमांक 35/26 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की. पूछताछ और पतासाजी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
गिरफ्तार
डोमार वर्मा उर्फ शुभम पिता खिरेन्द्र वर्मा उम्र 23 साल निवासी राजातालाब, शास्त्री चौक धोबीघाट के पीछे, थाना सिविल लाइन, रायपुर

केस 02: शादी का झांसा और गर्भपात का मामला
दूसरे मामले में थाना गंज रायपुर के अपराध क्रमांक 36/26 धारा 69 बीएनएस के तहत आरोपी सरोज यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में गर्भपात कराने का आरोप लगाया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी रायगढ़ में छिपा हुआ है. पुलिस टीम को रायगढ़ भेजकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
गिरफ्तार आरोपी
सरोज यादव पिता ललित यादव उम्र 32 साल निवासी टीवी टावर रोड, दीनदयाल पुरम कॉलोनी, थाना चक्रधर नगर, जिला रायगढ़

केस 03: लिव-इन रिलेशनशिप में मारपीट
तीसरे मामले में थाना गंज रायपुर के अपराध क्रमांक 33/26 धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. प्रार्थिया शालु कुमारी आरोपी राकेश कुमार के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. आरोपी द्वारा लगातार मारपीट और झगड़ा किए जाने पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. गंज थाना पुलिस ने मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया. जिससे महिला के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाई जा सकी.
गिरफ्तार आरोपी
राकेश कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद उम्र 35 साल स्थायी निवासी पटना (थाना गांधी मैदान, बिहार), हाल पता रमण मंदिर वार्ड फाफाडीह, चन्द्रशेखर तिवारी का मकान, थाना गंज रायपुर
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