नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दैहिक शोषण, जान से मारने की धमकी, गर्भवती होने पर गर्भपात, तीन मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार
Three accused arrested in three cases of luring and kidnapping minor girls, subjecting them to physical abuse, death threats, and abortion if they become pregnant.
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दैहिक शोषण
मुंगेली/पथरिया : 7 मार्च 2026 को पीडिता/प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराइ कि वर्ष 2025 में इस्टाग्राम में बिट्टू कुर्रे का फ्रेड रिकवेस्ट आने से जान पहचान हुई थी. जान पहचान होने के बाद बिट्टू कुर्रे ने बिलासपुर आकर गार्डन घुमाया और 8 अक्तूबर 2025 मंदिर घुमाने के बहाने से बिलासपुर से पीडिता को डिघोरा ले आया और पीडिता के साथ जबरदस्ती मना करने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाया और किसी को मत बताना बोला. अगर किसी को बताओगी तो जान से मारने की धमकी देकर पीडिता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है.
इस रिपोर्ट पर थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 57/2026 धारा 137(2)64,64(2)(ड)351(3) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट जुर्म दर्ज किया गया. इस मामले में पतासाजी के दौरान आरोपी बिट्टू कुर्रे को हिरासत मेे लेकर पुछताछ करने पर जुर्म कबूल करने पर आरोपी डायनी उर्फ बिट्टू कुर्रे पिता राजेश कुमार कुर्रे उम्र 18 साल4 महिना साकिन डिघोरा थाना पथरिया जिला मुंगेली छ.ग. को 7 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया.
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शादी का झांसा देकर किया सेक्स, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात
बिलासपुर : प्रार्थिया ने 7 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है. जिससे कॉलेज में गौरव दुबे से जान पहचान हुई थी जो इससे बातचीत करता था. बातचीत दौरान गौरव दुबे ने प्रार्थिया को भरोसे में लेकर शादी करने का झांसा देकर लगातार कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा. जिससे वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने प्रार्थिया को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर शादी करने से इंकार कर दिया है.
प्रार्थिया के इस रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर मामला जांच में लिया गया. पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर पंकज पटेल, एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन/सरकंडा निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी गौरव दुबे को रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर आरोपी गौरव दुबे को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है.
आरोपी
गौरव दुबे पिता मनहरण दुबे उम्र 21 साल निवासी दीनदयाल कालोनी के पास मंगला, थाना सिविल लाईन, जिला बिलासपुर छ.ग.
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नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कबीरधाम : कबीरधाम जिला के थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी 25 जून 2025 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच घर से बिना बताए कहीं चली गई है. जिसका आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश किया गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. प्रार्थी को शक था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है.
इस रिपोर्ट पर थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्जकर जांच में लिया गया. जांच के दौरान पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना खुद पहुंची, जिस पर महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिया गया. पीड़िता के कथन के आधार पर मालूम हुआ कि आरोपी शत्रुहन करायेत पिता नरेश करायेत उम्र 19 साल साकिन सोनतरा थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और 25 जून 2025 को उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर पुणे और विशाखापट्टनम ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया.
इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई. पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी कर आरोपी शत्रुहन करायेत पिता नरेश करायेत उम्र 19 साल साकिन सोनतरा थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम को विधिवत गिरफ्तार किया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
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