दो कांस्टेबल सस्पेंड, अभद्र व्यवहार और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

Two constables suspended punishment fell on policemen who behaved badly and were negligent SP suspended

दो कांस्टेबल सस्पेंड, अभद्र व्यवहार और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

भिलाई : दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई की है, एसपी ने अभद्रता व्यवहार करने वाले दो पुलिसकर्मियों को निलंबन का आदेश जारी किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला के द्वारा स्मृति नगर चौकी के आरक्षक को स्टाफ के साथ अभद्रता एवं अनुशासनहीनता के कारण और सिटी कोतवाली में तैनात आरक्षक को पेशी के दौरान वारंटी के फरार हो जाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है. दोनों ही आरक्षक को रक्षित आरक्षित केंद्र में लाइन अटैच कर दिया है.
चौकी स्मृति नगर (थाना सुपेला) में पदस्थ आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा के द्वारा 6 अगस्त को शराब के नशे थाना जामुल में उपस्थित होकर संमस वारंट मददगार आरक्षक 911 गजेन्द्र सिंह के साथ वाद-विवाद कर न्यायालय द्वारा जारी संमंस वारंट को छीनने का प्रयास किया, जिसे थाना स्टाफ के द्वारा पकडने का प्रयास किए जाने पर थाने परिसर से भाग गया.
इसके अतिरिक्त 9 अगस्त को थाना सुपेला क्षेत्रातंर्गत डायल-112 में ड्यूटी में तैनात आरक्षक 952 रमेश जायसवाल के साथ आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा के द्वारा शराब के नशे में अभद्र व्यवहार किया गया. आरक्षक 1689 विजय कुमार के द्वारा शराब के नशे में अपने सहकर्मी के साथ अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार किए जाने के कृत्य के लिए आज अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग सम्बद्ध किया गया है. निलंबित आरक्षक 1689 विजय कुमार को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला न्यायालय, दुर्ग के प्रकरण क्रमांक- 11687/2016 में पुरूषोत्तम भट्ट पिता हेमलाल भट्ठ उम्र 34 वर्ष निवासी कसारीडीह एवं प्रकरण क्रमांक-5563/2024 में आरोपी भूपेन्द्र सागर पिता राजाराम सागर उम्र 22 वर्ष निवासी डिपरापारा दुर्ग का गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ था। उक्त वारंटियों को 7 अगस्त को न्यायालय में पेश करने के लिए थाना सिटी कोतवाली दुर्ग से आरक्षक 732 पृथ्वीराज तोमर एवं आरक्षक 537 किशोर भगत की ड्यूटी लगाई गई थी। पेशी दौरान वारंटी भूपेन्द्र सागर आरक्षक 537 किशोर भगत की अभिरक्षा से हथकड़ी निकालकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। इस प्रकार आरक्षक 537 किशोर भगत के द्वारा मुल्जिम पेशी सुरक्षा ड्यूटी दौरान पर्याप्त सजगता एवं सर्तकता नहीं बरते जाने से उक्त वारंटी को भागने का अवसर प्राप्त हुआ। आरक्षक 537 किशोर भगत के उक्त लापरवाही पूर्वक कृत्य के लिए आरक्षक शनिवार को अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग मैं लाइन अटैच कर दिया गया है. निलंबित आरक्षक 537 किशोर भगत को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.