राइस मिलर ने खाद्य अफसर पर लगाए कई आरोप, कलेक्टर से शिकायत

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 7 मार्च। सरगुजा जिला के खाद्य अधिकारी पर अंबिकापुर के राइस मिल संचालक जयशंकर साहू ने 30 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि नहीं देने पर धान नहीं लेने और एग्रीमेंट नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में राइस मिल संचालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरगुजा जिले में 55 से 60 राइस मिल हंै, जिनसे अम्बिकापुर में 7 वर्षों से पदस्थ खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी उगाही करते हंै। वह उन्हीं राइस मिलरों के साथ एग्रिमेन्ट करते हंै, जो इन्हें 30/- रु प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत देता है, राशि नहीं देने पर उन राइस मिलरों के साथ एग्रिमेन्ट ही नहीं करते हंै, चाहे वे कितना भी ऑनलाईन आवेदन भरते रहें। वर्तमान समय इसके रिश्वत राशि की उगाही दरिमा रोड के एक राइस मिल संचालक के माध्यम से कराने का आरोप है, जो रिश्वत नहीं दिया, उसे काम ही नहीं देते हंै और न ही उसके साथ एग्रिमेन्ट करते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह घटना उसके साथ स्वयं हो चुका है, उसका श्याम फुड प्रोडक्ट एवं श्याम एग्रो प्रोडक्ट के नाम पर राइस मिल है, वर्ष 2021-22 उसे काम दिए जाने का एग्रिमेन्ट किया गया था, जिसके पश्चात दो लाख चौदह हजार क्विंटल धान का काम आवेदक के द्वारा दिया गया, तत्पश्चात बिलिंग होने पर खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी के एजेंट के द्वारा कमीशन की राशि बतौर चौंसठ लाख बीस हजार रूपये की मांग की गई, तब आवेदक के द्वारा बड़ी मुश्किल से छ: लाख रूपये दिया गया। आरोप है कि कम राशि दिए जाने से रविंद्र सोनी नाराज हो गए और आगामी वर्षों से काम देना बंद कर दिया, जबकि आवेदक के द्वारा वर्ष 2023-24 में कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन अरवा चावल हेतु ऑनलाईन आवेदन कमांक 63426 दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को एवं कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन अरवा चावल हेतु आनलाईन आवेदन कमांक 63575 दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को एवं उसना चावल हेतु कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन आनलाईन आवेदन कमांक 67416 दिनांक को जमा किया गया है। परन्तु आवेदक का पंजीयन नहीं लिया गया है। राइस मिल संचालक जयशंकर साहू ने खाद्य आधिकारी रविन्द्र सोनी के विरूद्ध निष्पक्ष जाँच करते हुए समुचित कार्रवाई किये जाने की मांग की है। अनर्गल और बिना तथ्य के हैं आरोप-रविंद्र सोनी उक्त मामले को लेकर जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी से छत्तीसगढ़ने उनके मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि राइस मिल संचालक द्वारा लगाए गए आरोप अनर्गल और बिना तथ्य के हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है।

राइस मिलर ने खाद्य अफसर पर लगाए कई आरोप, कलेक्टर से शिकायत
छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 7 मार्च। सरगुजा जिला के खाद्य अधिकारी पर अंबिकापुर के राइस मिल संचालक जयशंकर साहू ने 30 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि नहीं देने पर धान नहीं लेने और एग्रीमेंट नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में राइस मिल संचालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरगुजा जिले में 55 से 60 राइस मिल हंै, जिनसे अम्बिकापुर में 7 वर्षों से पदस्थ खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी उगाही करते हंै। वह उन्हीं राइस मिलरों के साथ एग्रिमेन्ट करते हंै, जो इन्हें 30/- रु प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत देता है, राशि नहीं देने पर उन राइस मिलरों के साथ एग्रिमेन्ट ही नहीं करते हंै, चाहे वे कितना भी ऑनलाईन आवेदन भरते रहें। वर्तमान समय इसके रिश्वत राशि की उगाही दरिमा रोड के एक राइस मिल संचालक के माध्यम से कराने का आरोप है, जो रिश्वत नहीं दिया, उसे काम ही नहीं देते हंै और न ही उसके साथ एग्रिमेन्ट करते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह घटना उसके साथ स्वयं हो चुका है, उसका श्याम फुड प्रोडक्ट एवं श्याम एग्रो प्रोडक्ट के नाम पर राइस मिल है, वर्ष 2021-22 उसे काम दिए जाने का एग्रिमेन्ट किया गया था, जिसके पश्चात दो लाख चौदह हजार क्विंटल धान का काम आवेदक के द्वारा दिया गया, तत्पश्चात बिलिंग होने पर खाद्य अधिकारी रविन्द्र सोनी के एजेंट के द्वारा कमीशन की राशि बतौर चौंसठ लाख बीस हजार रूपये की मांग की गई, तब आवेदक के द्वारा बड़ी मुश्किल से छ: लाख रूपये दिया गया। आरोप है कि कम राशि दिए जाने से रविंद्र सोनी नाराज हो गए और आगामी वर्षों से काम देना बंद कर दिया, जबकि आवेदक के द्वारा वर्ष 2023-24 में कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन अरवा चावल हेतु ऑनलाईन आवेदन कमांक 63426 दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को एवं कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन अरवा चावल हेतु आनलाईन आवेदन कमांक 63575 दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को एवं उसना चावल हेतु कस्टम मिल के पंजीयन हेतु आवेदन आनलाईन आवेदन कमांक 67416 दिनांक को जमा किया गया है। परन्तु आवेदक का पंजीयन नहीं लिया गया है। राइस मिल संचालक जयशंकर साहू ने खाद्य आधिकारी रविन्द्र सोनी के विरूद्ध निष्पक्ष जाँच करते हुए समुचित कार्रवाई किये जाने की मांग की है। अनर्गल और बिना तथ्य के हैं आरोप-रविंद्र सोनी उक्त मामले को लेकर जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी से छत्तीसगढ़ने उनके मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि राइस मिल संचालक द्वारा लगाए गए आरोप अनर्गल और बिना तथ्य के हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है।