फर्जी इनकम टैक्स रेड गिरोह के एक और बड़ा खुलासा, घर का नक्शा बनाकर देने वाली मास्टरमाइंड आरोपी नौकरानी सुनैना गिरफ्तार

Another major revelation in the fake Income Tax raid gang; the mastermind who prepared the house map and provided it to her, accused maid Sunaina, arrested.

फर्जी इनकम टैक्स रेड गिरोह के एक और बड़ा खुलासा, घर का नक्शा बनाकर देने वाली मास्टरमाइंड आरोपी नौकरानी सुनैना गिरफ्तार

धमतरी : धमतरी थाना सिटी कोतवाली  पुलिस द्वारा फर्जी इनकम टैक्स रेड कर लूट की योजना बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मामले में एक और अहम कामयाबी हासिल करते हुए पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी डॉ. दिलीप राठौर, पिता स्व बाबूलाल राठौर उम्र 67 साल निवासी रत्नाबांधा, धमतरी ने 12 दिसंबर 2025 को थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 17 नवम्बर 2025 को 6-7 अज्ञात लोगों ने उनके घर में जबरन घुसकर खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए बिना किसी सर्च वारंट के घर के कमरों, अलमारियों और लॉकर की तलाशी ली.
आरोपियों ने करीब 1.30 से 2 घंटे तक घर की तलाशी ली और किसी तरह की नकद रकम न मिलने पर दो चारपहिया वाहनों में बैठकर फरार हो गए. इस रिपोर्ट पर जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई.
जांच के दौरान थाना सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल धमतरी की संयुक्त टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई. टीम द्वारा नागपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर एवं बालोद (दल्लीराजहरा) में दबिश देकर अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुर्म कबूल किया गया और उनके कब्जे से निम्न सामग्री जप्त की गई-
4 चारपहिया वाहन
14 मोबाइल फोन
5 जूट की खाली बोरियां (ब्लैक मनी ले जाने के लिए)
महिला आरोपी की भूमिका – पूरी साजिश की सूत्रधार
जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी श्रवण ध्रुव ने बताया कि डॉ. राठौर के घर में काम करने वाली महिला कर्मचारी सुनैना सोनी उर्फ मोना ने ही गिरोह को घर में बड़ी तादाद में नकद (ब्लैक मनी) होने की झूठी जानकारी दी थी.
आरोपिया द्वारा डॉ. राठौर के घर का नक्शा तैयार करवाने में मदद किया. कई बार आरोपी श्रवण ध्रुव को घर बुलाकर नक्शे का मिलान कराया. फर्जी इनकम टैक्स रेड कर भारी रकम मिलने का लालच दिया.
घटना में इस्तेमाल महिला आरोपी का मोबाइल फोन जप्त कर लिया गया है. आरोपिया के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली, धमतरी में अप. क्र. 327/25, धारा 204(2), 319(2), 331(3), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
श्रीमती सुनैना सोनी उर्फ मोना पति  कोमल सोनी उम्र 32 साल निवासी हटकेश्वर वार्ड, रत्नाबांधा रोड, धमतरी थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी
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पहले गिरफ्तार हुए आरोपी
(01) बबलु अजबराव नाइक उके नीना मामा पिता अजबराव उके उम्र 43 वर्ष साकिन गणेश मंदिर के पास थाना जिपटका पोस्ट उलवाडी जिला,नागपुर महाराष्ट्र
(02) अर्पण उत्तम मेश्राम पिता उत्तम मेश्राम उम्र 25 वर्ष साकिन वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
(03) अमन उत्तम मेश्राम पिता उत्तम मेश्राम उम्र 26 साल वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
(04) संजय जगतराव शिवरिया उर्फ बाला पिता जगतराम शिवरीया उम्र 52 वर्ष साकिन डिप्टी सिंग्नल चिखली रोड संजय नगर थाना कडमना जिला नागपुर महाराष्ट्र
(05) दीपक मोहन वर्ड पिता मोहन वर्ड उम्र 22 साल साकिन बस स्टेण्ड के पीछे नयाकुंड थाना पाटसिवनी जिला नागपुर जिला महाराष्ट्र
(06) सजय रामटेके पिता राजेन्द्र रामटेके उम्र 34 साल साकिन झुर्रीपारा जिला बालोद जिला बालोद (छग)
(07) गजेन्द्र कुमार साहू उर्फ पिता राजेश कुमार साहू उम्र 31 साल साकिन कुसुमकसा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद (छग)
(08) विवेक उर्फ विक्की कोर्सवाडा पिता द्रोणेन्द्र कोर्सवाडा उम्र 33 साल साकिन बोरसी कालोनी पदनाभपुर जिला दुर्ग (छग)
(09) उमेश साहू पिता कोमल साहू उम्र 30 साल साकिन बजरंग चौक भटगावं थाना रुद्री जिला धमतरी, (छग)
(10) जितेन्द्र कुमार बघेल पिता नीलकंठ बघेल उम्र 32 साल साकिन भाठापारा बोधन रोड रजौली थाना रनचिरई, जिला बालोद,हाल मुकिम हाउसिंग बोर्ड एलआईजी 717 सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर, (छग)
(11) चेतन साहू पिता झीटू राम साहू उम्र 44 साल निवासी सांगली थाना गुरुर, जिला बालोद (छग)
(12) श्रवण ध्रुव पिता छत्तर सिंह ध्रुव उम्र 38 साल साकिन हटकेशर वार्ड धमतरी, जिला धमतरी (छग)
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड :-
(01) आरोपी दीपक मोहन वर्डे के खिलाफ थाना पारसिवनी, जिला नागपुर में पूर्व से अपराध क्रमांक 71/2025 अंतर्गत धारा 305(भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) दर्ज है.
(02) आरोपी अमन उत्तम मेश्राम के खिलाफ थाना नंदनवन, नागपुर सिटी में अपराध क्रमांक 12/2021 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं -हाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 4 धारा 135 और अपराध क्रमांक 90/2022 अंतर्गत धारा 302, 34 भादवि. के तहत मामले दर्ज है.
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