शराबी पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर किया जानलेवा हमला, पत्नी की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपी ब्रम्हा साहू को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Drunken husband committed fatal attack by strangling her with a scarf wife died during treatment police arrested the accused Brahma Sahu and sent him to jail

शराबी पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर किया जानलेवा हमला, पत्नी की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपी ब्रम्हा साहू को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मुंगेली : मुंगेली जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुंगेली के तिलक वार्ड में एक शराबी पति ने अपने पति की दुपट्टे से गला घोंटकर घायल कर दिया. जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. सिम्स में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई. पीएम में दम घुटने से मृत्यु के उल्लेख के बाद  आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड में जेल भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त को हीरालाल वार्ड निवासी सकुंतला साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी मनीषा साहू की शादी ब्रम्हा साहू से हुई थी. शादी के बाद से ही ब्रम्हा शराब पीकर मनीषा के साथ मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था.
शिकायत मिलने पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्रम्हा साहू को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कबुल किया कि उसने अपनी पत्नी मनीषा की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
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पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुये  बताया कि सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 22 अगस्त को सकुंतला साहू पति स्व संजय साहू उम्र 40 साल निवासी हीरालाल वार्ड मुंगेली ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी लड़की मनीषा साहू की शादी सामाजिक रीति रिवाज से ब्रम्हा साहू निवासी तिलक वार्ड मुंगेली से हुई थी. शादी के बाद से आए दिन शराब पीकर मारपीट तंग करता था. 20 अगस्त शाम 7:30 बजे इसकी बेटी मनीषा फोन कर बताई कि ब्रम्हा साहू गंदी गंदी गाली-गलौज कर रहा है. मारपीट कर रहा है और जान से मार दूंगा कहकर धमकी दे रहा है. इस खबर पर उसके घर जाकर देखे घर में कोई नही था. आसपास के लोगों से पता चला कि मनीषा को जिला अस्पताल ले गए हैं. जिला अस्पताल मुंगेली जाने पर मनीषा को सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया. इस रिपोर्ट पर अप.क. 332/24 धारा 296,351 (2), 115 (2) वीएनएस जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
आहिता मनीषा साहू पति ब्रम्हा साहू उम्र 19 साल की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मौत हो गई. सिम्स अस्पताल बिलासपुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क. 41/2024 धारा 194 बीएनएसस कायम कर मर्ग डायरी मूल अपराध में संलग्न किया गया है. मर्ग जांच, प्रार्थीया गवाहो के बयान के मुताबिक अपराध धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई.
इस मामले की जांच के दौरान  उ.म.नि./ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरीजा शंकर जायसवाल एंव अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एस. आर. घृतलहरे के निर्देश पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया.
आरोपी के बयान में घटना 20 अगस्त  को मृतिका से मारपीट करना और दुपट्टा से गला घोटना बताया गया. जिससे मृतिका की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 23-24/08/2024 के रात 12 बजे मौत होना बताने और आरोपी के पेश करने घटना में इस्तेमाल दुपट्टा, बेल्ट को जप्त किया गया. और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया.
इस मामले में निगम के प्रभारी अधिकारी तेजनाथ सिंह, प्रधान आरक्षक 78 राजकुमार वर्मा, आरक्षक 129 टेकसिंह साहू, 185 मनोज टंडन, महिला आरक्षण 174 बबीता श्रीवास और सैनिक भोपसिंह राजपूत का विशेष योगदान रहा.
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