सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप में SDM ने पटवारी रामनरेश को किया सस्पेंड, अतिरिक्त कलेक्टर ने दिया विभागीय जांच का आदेश

SDM suspended Patwari Ramnaresh on charges of irregularities in demarcation report Additional Collector ordered departmental inquiry

सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप में SDM ने पटवारी रामनरेश को किया सस्पेंड, अतिरिक्त कलेक्टर ने दिया विभागीय जांच का आदेश

बिलासपुर : सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी करने पर कोटा SDM युगल किशोर उर्वशा ने डाड़बछाली के पटवारी को निलंबित कर दिया है. पटवारी ने सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी मटसगरा में पदस्थ रहते हुए किया था. पटवारी ने एक ही जमीन का दो सीमांकन रिपोर्ट दिया था और दोनों रिपोर्ट अलग अलग थी.
एसडीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली में पदस्थ पटवारी रामनरेश बागड़ी ने ग्राम मटसगरा तहसील कोटा के स्थापना के दौरान सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 285/1, 37/1, 37/2 रकबा 0.591 हे. 0.251 हे. 0.182 हे. के सीमांकन पर दिनांक 11-4-2017 को पंचनामा/स्थल जांच में जनकराम पिता चमरु सिंह द्वारा सुरेश कुमार की जमीन पर किसी भी कब्जे को नहीं बताया गया है लेकिन दूसरी तरफ अन्य दिनांक 20-4-2017 को तहसीलदार कोटा को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन में स्वयं हस्ताक्षरित रिपोर्ट में जनकराम द्वारा सुरेश कुमार की भूमि 285/1 रकबा 0.591 हे. के अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा बताया है.
जिससे साफ होता है कि रामनरेश बागड़ी, पटवारी द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 में दिये निर्देशों का पालन नहीं किया गया. उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के खिलाफ है. इसलिए  अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा रामनरेश बागड़ी पटवारी को निलम्बित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये है. इसलिए रामनरेश बागड़ी, पटवारी के उक्तानुसार उनके कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल पाये जाने से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है औए मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना जिला बिलासपुर (छग) निर्धारित किया जाता है. विभागीय जांच के परिणाम से यह तय होगा कि आगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी.
अमित पाण्डेय पटवारी (पटवारी हल्का नं. 43 सोनसाय नवागाँव) तहसील बेलगहना को पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत रामनरेश बागड़ी, पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच भी संस्थित किया जाता है और जांच अधिकारी अभिषेक राठौर, तहसीलदार बेलगहना जिला बिलासपुर को नियुक्त किया जाता है.
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