सूदखोरी के खिलाफ चला कानून का डंडा, 15 प्रतिशत ब्याज पर अवैध वसूली करने वाले दो सूदखोर सचिन द्विवेदी और हरीश पारख गिरफ्तार
The law came into effect against usury; two moneylenders, Sachin Dwivedi and Harish Parikh, were arrested for illegally collecting money at 15% interest.
दुर्ग : छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में दो सूदखोरों को गिरफ्तार किया है. जो लोगों से सूद पर पैसे देकर अवैध तरीके से ज्यादा रकम वसूल रहे थे. पहले मामले में पुलिस ने आरोपी के पास से 11 चेक बुक, कई इकरारनामे और साहूकारी लाइसेंस भी जब्त किए हैं. यह मामला दुर्ग के पदमनाभपुर थाने का है.
पहला मामला
मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे हरीश पारख से 1 लाख 60 हजार रुपये उधार लिए थे. जिसके बदले अब वह 22 लाख रुपये चुकाने का दबाव बना रहा है.
दरअसल पीड़ित की तरफ से कुछ महीने तक किस्त नहीं चुकाने पर आरोपी हरीश पारख ने मूल राशि को दोगुना कर दिया और शिकायतकर्ता से मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख रुपये वसूल लिया. जब इससे भी उसका लालची मन नहीं भरा, तो उसने पीड़ित से 11 चेक पर दस्तखत करवा लिया और अब उन चेकों के आधार पर 22 लाख रुपये की अवैध वसूली पर उतारु हो गया.
अवैध वसूली के लिए आरोपी की ओर से मिलने वाली धमकियों और लगातार अवैध वसूली से परेशान होकर पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी हरीश पारख को गिरफ्तार कर लिया है.
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इसी तरह दुर्ग जिले में ही कुम्हारी थाना पुलिस ने 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेकर अवैध तरीके से रकम वसूलने और धमकी देकर वसूली की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया श्रीमती सुमन टंडन उम्र 45 साल निवासी कुम्हारी जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ने थाना कुम्हारी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सचिन द्विवेदी उम्र 23 साल निवासी वर्मा किराना स्टोर के सामने कुम्हारी द्वारा उनके बेटे लक्ष्य टंडन को समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी रकम उधार दी गई. इस तरह कुल 2 लाख 55 हजार रुपये की उधारी दी गई थी.
प्रार्थिया के मुताबिक आरोपी ने उक्त रकम पर 15% की ब्याज दर लगाकर दबावपूर्वक वसूली शुरु कर दी. वसूली के दौरान 3,01,166 रुपये और नगद 93,650 रुपये, इस तरह कुल 3,94,816 रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके बावजूद आरोपी द्वारा मूलधन और ब्याज के नाम पर लगातार और रकम की मांग की जा रही थी. आरोपी द्वारा ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़कर जान से मारने की धमकी दी गई और डर का माहौल बनाकर अवैध तरीके से रकम ली गई. जब और पैसे देने में असमर्थता जताई गई तो आरोपी द्वारा उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अवैध वसूली का प्रयास जारी था.
इस मामले में थाना कुम्हारी पुलिस ने अपराध क्रमांक 39/2026 के तहत धारा 308(2), 308(4), 351(3) बीएनएस और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 04 के अंतर्गत जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपी सचिन द्विवेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जहां उसने जुर्म करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी सचिन द्विवेदी उम्र 23 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुम्हारी, जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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