छत्तीसगढ़ में गुस्से में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को जिंदा जला दिया, ऑटो के लोन की किस्त जमा नहीं करने को लेकर होता था विवाद
In Chhattisgarh, an angry lover burnt his married girlfriend alive, there was a dispute over not paying the auto loan installment
जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ में जांजगीर-चांपा की कोर्ट ने प्रेमी को अपने शादीशुदा प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह हत्या तीन साल पहले 2022 में हुई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सोमवार को आरोपी नरेश दास महंत को उम्रकैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
चांपा थाना क्षेत्र के भोजपुर में मृतका प्रेमबाई देवांगन अपने बच्चों के साथ मायके भाटापारा भोजपुर में रहती थी. जबकि उसका पति चेन्नई में काम करता था. प्रेमबाई का पड़ोसी नरेश दास महंत उम्र 42 साल से अवैध संबंध था.
प्रेमबाई ने नरेश को लोन पर ऑटो दिलवाया था और कुछ नकद रकम भी दी थी. ऑटो की किस्त जमा नहीं करने को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. 16 अप्रैल 2022 को जब प्रेमबाई अपने भांजे की शादी में जाने के लिए मेन रोड पर अपनी बेटी और रिश्तेदारों के साथ खड़ी थी. तब नरेश ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसी प्रेमबाई को रायपुर के डीकेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छह दिन बाद 22 अप्रैल 2022 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, इस घटना से पहले 10 अप्रैल 2022 को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. जिसमें आरोपी ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है.
चांपा पुलिस ने आरोपी नरेश दास महंत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां जांच के बाद अभियोग पत्र पेश किया गया था. जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी नरेश दास महंत को प्रेम बाई देवांगन की जलाकर हत्या का दोषी ठहराया है. साथ ही, धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा और अर्थदंड 5 हजार रुपए से दंडित किया है. वहीं रकम जमा नहीं करने पर 6 महीने और जेल में रहने की सजा का आदेश जारी किया गया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI



