महिला को लोन दिलाने के नाम पर मोबाइल फाइनेंस कराकर लाखों की ठगी, आरोपी सिमरन गिरफ्तार, 16 आईफोन बरामद, जांच में जुटी पुलिस

Lakhs of rupees were defrauded by getting mobile finance done in the name of getting a loan for a woman, accused Simran arrested, 16 iPhones recovered, police engaged in investigation

महिला को लोन दिलाने के नाम पर मोबाइल फाइनेंस कराकर लाखों की ठगी, आरोपी सिमरन गिरफ्तार, 16 आईफोन बरामद, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर : रायपुर। रायपुर पुलिस ने एक बड़े और अनोखे धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो जरुरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर महंगे आईफोन फाइनेंस कराता और फिर फोन लेकर चंपत हो जाता था. इस तरह आरोपी पीड़ितों को दोहरी मार देता था. एक तो उन्हें कोई लोन नहीं मिलता था. और दूसरा उन्हें उस फोन की महंगी किस्तें चुकानी पड़ती थीं. जो उनके पास होता ही नहीं था.
मिली जानकारी के मुताबिक कचना खम्हारडीह निवासी पीड़िता महेश्वरी फुटान ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई की पहचान के एक फायनेंसर ने उसे एचडीएफसी फायनेंस के जरिए लोन दिलाने के नाम पर लाल गंगा मॉल और क्रोमा भाटागांव में दो जगहों से मोबाइल फाइनेंस कराया. दोनों जगहों पर फार्म भरने के बाद उसके नाम से महंगे मोबाइल फोन फायनेंस किए गए. लेकिन मोबाइल उसे न देकर वापस रख लिए गए.
पीड़िता को झांसा दिया गया कि लोन की रकम जल्द उसके खाते में आ जाएगी. आरोपी सिमरन जीत सिंह अजमानी नामक फायनेंसर ने बार-बार बात को टालते हुए लोन कैंसिल कराने का दावा किया. लेकिन किश्तें खाते से कटनी शुरु हो गईं. महिला को मार्च 2025 से अब तक करीब ₹5,000 प्रति माह की किस्त भरनी पड़ी. जबकि मोबाइल फोन उसे कभी नहीं मिला.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. उमेद सिंह के निर्देशन में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट एवं थाना गोलबाजार की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. आरोपी सिमरन जीत सिंह अजमानी उर्फ लवली उम्र 31 साल निवासी महावीर नगर, वसंत विहार कॉलोनी, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर को तलाश कर गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने प्रार्थिया सहित अन्य लोगों को भी इसी तरह झांसे में लेकर उनके नाम पर मोबाइल फोन फायनेंस कराया और सभी मोबाइल अपने पास रख लिए. उसके कब्जे से 16 नग आईफोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब ₹15 लाख है. आरोपी के खिलाफ थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 114/25, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी इसी तरह की ठगी की शिकायतें मिली हैं. जिनमें आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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