प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र परिवारों की सूची जारी, 8 अक्टूबर तक मिलेगा दावा-आपत्ति का मौका, लिस्ट में गरियाबंद के 2,607 परिवार शामिल

List of ineligible families under the Pradhan Mantri Awas Yojana released; opportunity to submit claims and objections available until October 8; list includes 2,607 families from Gariaband.

प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र परिवारों की सूची जारी, 8 अक्टूबर तक मिलेगा दावा-आपत्ति का मौका, लिस्ट में गरियाबंद के 2,607 परिवार शामिल

गरियाबंद : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 के जरिए जिले में छूटे हुए पात्र परिवारों के सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अपात्र पाए गए परिवारों की लिस्ट जारी की गई है. जिले के पांचों जनपद पंचायतों में ग्राम सभा के सत्यापन और अनुमोदन के आधार पर कुल 2,607 परिवार अपात्र पाए गए हैं.
इन परिवारों का विवरण संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा आवास पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है. हालांकि, पोर्टल से नाम हटाए जाने से पहले संबंधित परिवारों को अपना पक्ष रखने और दावा-आपत्ति पेश करने का मौका दिया जा रहा है.
किस जनपद में कितने परिवार अपात्र?
ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिले के पांचों जनपद पंचायतों में अपात्र पाए गए परिवारों की संख्या इस तरह है.
छुरा जनपद पंचायत - 547 परिवार
देवभोग जनपद पंचायत - 304 परिवार
फिंगेश्वर जनपद पंचायत - 579 परिवार
गरियाबंद जनपद पंचायत - 768 परिवार
मैनपुर जनपद पंचायत - 409 परिवार
कुल मिलाकर 2,607 परिवार अपात्र सूची में शामिल किए गए हैं.
8 अक्टूबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति
जारी लिस्ट में जिन हितग्राहियों या परिवारों को अपने नाम के संबंध में आपत्ति है. वे 8 अक्टूबर 2026 की शाम 5:30 बजे तक संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय में अपना दावा-आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं. यानी लिस्ट में नाम शामिल होने वाले परिवारों के पास अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का मौका है.
कहां देख सकते हैं सूची?
अपात्र परिवारों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है. इसके अलावा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी लिस्ट देखि जा सकती है.
परिवार अपने नाम की जांच कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपात्र सूची में शामिल करना सही नहीं है. तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति पेश कर सकते हैं.
आवास प्लस 2.0 सर्वे के बाद ग्राम सभा से हुआ सत्यापन
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 के जरिए छूटे हुए पात्र परिवारों का सर्वे जिले में कराया गया था। सर्वे के बाद प्रगणक और चेकर द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई.
इसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी लिस्ट को ग्राम सभाओं के सामने वाचन, सत्यापन और अनुमोदन के लिए रखा गया. ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संबंधित जनपद पंचायतों ने अपात्र पाए गए परिवारों का तथ्य आवास पोर्टल पर अपडेट किया है.
तय समय के बाद आवेदन पर नहीं होगा विचार
जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने साफ किया है कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
ऐसे में लिस्ट में शामिल परिवारों से अपील की गई है कि वे समय रहते लिस्ट में अपना नाम देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो 8 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जरूर जमा करें.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ लेने के लिए आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज.
✔️ आधार विवरण
✔️ परिवार के सदस्यों का आधार विवरण
✔️ आधार से लिंक बैंक खाता
✔️ आय प्रमाण-पत्र
✔️ जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
✔️ भूमि दस्तावेज (BLC घटक के लिए)
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