6 तहसीलदारों-9 पटवारियों को नोटिस, धान खरीदी के दौरान राजस्व निरीक्षक व पटवारी गैरहाजिर, इधर SIR के दौरान लापरवाही पर एक्शन

Notices were issued to 6 tehsildars and 9 patwaris; revenue inspectors and patwaris were absent during paddy procurement; and action was taken against negligence during SIR.

6 तहसीलदारों-9 पटवारियों को नोटिस, धान खरीदी के दौरान राजस्व निरीक्षक व पटवारी गैरहाजिर, इधर SIR के दौरान लापरवाही पर एक्शन

महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने जिले के सभी 6 तहसीलदारों को एस्मा अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 यानी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है.
धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारु रुप से संचालन के लिए दिए गए आदेश तहत आपके तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों को धान खरीदी काम में ड्यूटी लगाई गई थी. जिसके तारतम्य में राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों द्वारा 15 नवंबर 2025 को संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया. साथ ही 16 नवंबर 2025 को आयोजित धान खरीदी संबंधी प्रशिक्षण में बिना किसी सूचना के गैरहाजिर रहे. जो छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का साफ उल्लंघन है. इस वजह से 15 नवम्बर 2025 को धान खरीदी वर्ष 2025-26 प्रभावित हुई और आगामी खरीदी भी प्रभावित होने की संभावना है. आपके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने और आयोजित प्रशिक्षण में हाजिर होने के लिए उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया था.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एस आई आर में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी विनय लंगेह द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया. जिसके परिपालन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी के पर्यवेक्षक के रुप में नियुक्त कुल 9 पटवारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा ने बताया कि सरायपाली तहसील के 3, पिथौरा के 2, बागबाहरा के 1 एवं महासमुंद के 3 पटवारियों को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि एस आई आर राष्ट्रीय महत्व का काम है. और इसे समय-सीमा में पूर्ण शुद्धता के साथ पूरा किया जाना है. उक्त काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए.
SIR से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य – 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक
घर-घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य – 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक
मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन – 9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि – 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन) – 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 7 फरवरी 2026
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