छत्तीसगढ़ में सीएम के गृह जिले के बगिया में लगी धारा144, जशपुर कलेक्टर ने किया आदेश जारी, नियम तोड़ने वालों पर होगी 188 के तहत कार्यवाही

Section 144 imposed in Bagiya home district of Chhattisgarh CM know why security of CM House Chief Minister Camp Office increased

छत्तीसगढ़ में सीएम के गृह जिले के बगिया में लगी धारा144, जशपुर कलेक्टर ने किया आदेश जारी, नियम तोड़ने वालों पर होगी 188 के तहत कार्यवाही

जशपुर : ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा निकाले गये न्याय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रवि मित्तल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् ग्राम बगिया तहसील कांसाबेल जिला जशपुर के 5 किलो मीटर की परिधि तक आज दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश पारित करता है.
1. उपरोक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस और नारेबाजी पुरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही उक्त क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार (अस्त्र-शरत्र) लाठी-डंडा, नशीला पदार्थ या अन्य कोई खतरनाक प्रदार्थ ले जाने में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
2. उक्त क्षेत्र में अगामी आदेश तक किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि एवं संघ के सामुहिक प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
3. उक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
उपरोक्त आदेश के उल्लघंन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
डॉ. रवि मित्तल कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, जशपुर छ.ग.
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