भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजद्रोह का केस दर्ज!, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्प्णी

Sedition case filed against BJP minister Vijay Shah after High Court order, controversial comment on Colonel Sofia Qureshi

भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजद्रोह का केस दर्ज!, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्प्णी

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह पर रात 11 बजे FIR हुई है. कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा आपत्तिजनक बयान देने पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और कोर्ट ने साफ कहा कि अगर 14 मई को एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो 15 मई को अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी. पूरे देश मे मंत्री विजय शाह का विरोध हो रहा है. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि शाह ने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह एफआईआर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश के बाद हुई. इससे पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि टिप्पणियां 'अपमानजनक' और 'खतरनाक' हैं. अदालत द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संभावित रुप से खतरा माना गया.
एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि "धारा 152 में आजीवन कारावास तक की सजा है. धारा 196 एवं 197 में 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है. FIR रजिस्टर होने पर गिरिफ्तारी ही एक रास्ता। मंत्री जी की भद्दी टिप्पणी से राष्ट्र आहत और अपमानित."
राज्य सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर सकती है और उनका इस्तीफा ले सकती है. इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान भी लिया है. मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के बारे बताया है.
जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिविजनल बेंच ने दोपहर में आदेश जारी करते हुए मंत्री विजय शाह के द्वारा दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने वाली जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना ना सिर्फ भारत की अखंडता को तोड़ने के जैसा है बल्कि इस तरह के बयान सेना के मनोबल को भी कमजोर कर सकते हैं.
कोर्ट ने यह साफ कर दिया है की मंत्री के द्वारा दिया गया बयान एक आपराधिक कार्य है. जिस पर पुलिस को मामला दर्ज करना ही होगा। हाईकोर्ट ने एजी ऑफिस को यह आदेशित किया है कि हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया आदेश तत्काल डीजीपी को प्रेषित किया जाए. हाईकोर्ट ने इस केस को गुरूवार को पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा है. इसमें एफआईआर की जानकारी देना है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह सेवा का अपमान करने वाले लोगों को तो उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक इन पर कार्यवाही की जाना जरुरी है. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा की मंत्री विजय शाह के खिलाफ देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश के लिए धारा 152, धर्म जाति रंग एवं समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश पर धारा 196 (1) सहित इस शर्मनाक टिप्पणी के लिए धारा 197 BNS के तहत भी कार्यवाही की जानी चाहिए.
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