30 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेचने के फर्जीवाड़ा में शामिल सहायक शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद टीचर अमित शर्मा किया गया सस्पेंड
Teacher Amit Sharma was suspended after the arrest of an assistant teacher involved in the fraud of selling land worth Rs 30 crore for Rs 3 crore
गरियाबंद : गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी ए के सारस्वत ने 30 करोड़ की जमीन के फर्जी बिक्री कर तीन करोड़ में बेचने के आरोप में अजमानतीय अपराध में जेल भेजे गए सहायक शिक्षक अमित शर्मा को निलंबित कर दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक चंदनडीह स्थित भूमि के मुल स्वामी मंजु देवी अग्रवाल के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य महिला को खड़ा कर 4 एकड़ जमीन को जिसकी वर्तमान में बाजार में 30 करोड़ रुपये है. 3 करोड़ में सौदा कर 10 लाख रुपये बयाना की रकम लेकर आरोपीयो द्वारा प्रार्थी गणेश बोले निवासी बिलासपुर के साथ धोखाधड़ी किया.
आरोपीयो के खिलाफ थाना आमानाका में कुटरचित, कुटकरण जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप पर जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. जुर्म कायम करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी आमानाका को टीम गठित कर मामले में सबूत इकठ्ठा कर शामिल आरोपीयो को जल्द गिरफ्तार करते हुये कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया.
मिले निर्देश के मुताबिक कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल महिला तथाकथित भूमि की फर्जी मालिक की पतासाजी की गई. उक्त महिला ने बताया कि चदंनडीह स्थित जमीन को बेचने के लिये उसे आरोपीयो द्वारा नकली जमीन स्वामी मंजु देवी अग्रवाल बनाया गया. उक्त आरोपी महिला गरियांबद की निवासी है. जिसे आरोपी हारे सिन्हा द्वारा बिक्रीनामा करने के लिये मंजु अग्रवाल का प्रतिरुप बनाया गया.
फर्जी मंजु अग्रवाल का किरदार बनाने वाले में सहयोगी हरिशंकर सिन्हा, चेतना ठाकुर, अमित शर्मा, नरेन्द्र राजपूत, अरुण कुमार सरोज, रुपेश धनकर उर्फ राजा सिह, प्रकाश यादव, राजा सिहं उर्फ रुपेश धनकर, अमन वर्मा उर्फ युगल किशोर देवांगन, के द्वारा 30 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में बेचने का सौदा कर बिक्रीनामा तैयार किया गया. इस मामले में शामिल सभी आरोपीगणो को अलग-अलग पुछताछ कर सबूत इकठ्ठा कर मामले में गिरफ्तार किया गया है.
जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही
विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर, जिला गरियाबन्द का पत्र कमॉक / 2041 / स्था० / 2024/फिंगेश्वर दिनॉक 20.12.2024 के द्वारा और थाना प्रभारी आमानाका रायपुर जिला रायपुर (छग) के द्वारा अमित कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक एल. बी. शा.प्रा.शाला किरवई के खिलाफ अपराध कमॉक 432 / 2024, धारा 318(4), 338, 336(3) 340, 3 (5) बीएनएस के आरोप में 10 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किये जाने और मामला अजमानतीय विवेचना होने से ज्युडिशियल रिमॉड पर 11 दिसंबर 2024 को अदालत के सामने पेश कर ज्युडिशियल रिमॉड हॉसिल किया जाने के बाद आरोपी को 11 दिसंबर 2024 से अदालत के हुक्म से केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किये जाने संबंधी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुई है.
अमित कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक एल. बी. शा.प्रा.शाला किरवई, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला गरियाबन्द (छ.ग.) उक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – (1) क (अ), (स) तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2 ) के खिलाफ होने की वजह से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबन्द नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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