छग सरकार ने आबकारी विभाग में उप निरीक्षक पदों पर जारी नियुक्ति आदेश को 24 घंटे में कर दिया निरस्त, अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका

The Chhattisgarh government cancelled the appointment orders for the posts of sub-inspectors in the Excise Department within 24 hours, a major setback for the candidates.

छग सरकार ने आबकारी विभाग में उप निरीक्षक पदों पर जारी नियुक्ति आदेश को 24 घंटे में कर दिया निरस्त, अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका

रायपुर : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आबकारी विभाग में नव नियुक्त आबकारी उप निरीक्षकों को बड़ा झटका दिया है. 21 जनवरी 2026 को जारी नियुक्ति आदेश को अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर निरस्त कर दिया गया.
आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर बताया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची के मुताबिक जारी नियुक्ति आदेश को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है.
बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा-2024 के जरिए कुल 85 अभ्यर्थियों का चयन आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए किया गया था. सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं नए साल की शुरुआत में प्रस्तावित थीं.
नियुक्ति निरस्तीकरण आदेश में यह साफ नहीं किया गया कि तकनीकी कारण क्या हैं. इसी को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है. सरकार के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में भी निराशा का माहौल है.
राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) करता है. आबकारी उप निरीक्षक एक राजपत्रित/अराजपत्रित महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है. नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद निरस्तीकरण दुर्लभ माना जाता है. तकनीकी त्रुटियां अक्सर नियम, रोस्टर या प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं. ऐसे मामलों में सरकार दोबारा संशोधित आदेश जारी कर सकती है. अब अभ्यर्थी कानूनी विकल्प पर विचार कर सकते हैं.
विभाग: आबकारी
पद: आबकारी उप निरीक्षक
चयन प्रक्रिया: राज्य सेवा परीक्षा-2024
चयनित अभ्यर्थी: 85
नियुक्ति आदेश जारी: 21 जनवरी 2026
आदेश निरस्त: 24 घंटे के भीतर
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB