मादक पदार्थ मेथाफेटामाईन (एमडी) की तस्करी में शामिल दो युवतियों समेत पांच आरोपियों को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा

The court sentenced five accused, including two young women, involved in smuggling of the drug methamphetamine (MD) to 10 years of imprisonment each

मादक पदार्थ मेथाफेटामाईन (एमडी) की तस्करी में शामिल दो युवतियों समेत पांच आरोपियों को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा

रायपुर : रायपुर जिले में मादक पदार्थ मेथाफेटामाईन (एमडी) की तस्करी में शामिल पांच दोषियों प्रखर मारवा, मोहम्मद ओवेश, अभय कुमार मिर्च, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी. एनडीपीएस के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने सजा सुनाई.
यह मामला 25 दिसंबर 2022 का है. पुलिस ने मुखबिर की खबर पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों के कब्जे से 71 ग्राम मेथाफेटामाईन जब्त किया था. आरोपितों के दोषियों में तीन युवक और दो युवतियां शामिल हैं. वर्ष 2022 में पंडरी थाने मामला दर्ज हुआ था. आरोपियों के खिलाफ खिलाफ पंडरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले की विवेचना निरीक्षक दीपक पासवान ने की.
अभियोजन पक्ष ने पांचों आरोपितों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए. जिसमें उनके मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने की पुष्टि हुई. अदालत ने इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह की उदारता दिखाने से मना कर दिया. खासकर खतरनाक नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सजा को उचित ठहराया गया.
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