करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कौवाझर में हुए हादसे पर टीम ने किया दुर्घटना स्थल को सील, फिर बुझ गया एक घर का चिराग, बहुत लोगों की जा चुकी जान

The team sealed the accident site at Karni Krupa Private Limited Kauwajhar, then the light of a house was extinguished, many people lost their lives

करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कौवाझर में हुए हादसे पर टीम ने किया दुर्घटना स्थल को सील, फिर बुझ गया एक घर का चिराग, बहुत लोगों की जा चुकी जान

महासमुंद/तुमगांव : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में तुमगांव स्थित मेसर्स करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व में इस प्लांट में बहुत लोगों की जाने का चुकी हैं. हाल में 2 जनवरी को फिर एक मजदूर की मौत हो गई.
गौरतलब है कि हादसा होने के बाद जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संज्ञान लेकर आदेशित करते हुए मेसर्स करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कौवाझर में 2 जनवरी को हुए हादसे की जांच के लिए श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र और सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम ने कारखाने का निरीक्षण करने भेजा. जिसमे निरीक्षण के दौरान कारखाने के अधीन कार्यरत मेसर्स फाइव स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों की जांच की गई.
श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र ने बताया कि कारखाने में ’’साइट बैचिंग प्लांट’’ और बेड फिल्टर एरिया में ’’छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996’’, ’’न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948’’, ’’संविदा श्रमिक अधिनियम 1970’’, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अंतर्गत निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है. और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. साइट पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 नियम 2008 के नियम 283 के तहत साइट बैचिंग प्लांट के समीप निर्माणाधीन ’’डीजल रुम’’, और ’’बेड फिल्टर निर्माण कार्य’’ को तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. जब तक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से लागू नहीं किए जाते हैं. और संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं. सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रम और सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
जांच टीम एवं प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अभिषेक बर्मन 2 जनवरी को बैचिंग प्लांट के पास ढलाई का काम कर रहे थे. वहां पर डीजल पंप ऑपरेटिंग रुम का निर्माण कार्य किया जा रहा था. इस दौरान अभिषेक बर्मन 8 फीट नीचे गड्ढे में क्रांकीट फैलाने का काम कर रहे थे. इस बीच एक वाहन के द्वारा क्रांकीट गड्ढे में उड़ेला जा रहा था. ढलान पर गाड़ी खिसकती हुई 8 फीट नीचे गड्ढे में गिरी और गाड़ी के नीचे बर्मन आ गए. जिससे उनकी मौत हो गई. जांच में नियमानुसार जो भी उल्लंघन पाए गए हैं. विस्तृत रुप से रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार उनके परिवार को मदद दी जाएगी.
आपको बता दें कि, कल 2 जनवरी को अभिषेक बर्मन नामक एक युवक बैचिंग प्लांट के पास ढलाई का काम कर रहा था. जहां पर डीजल पंप ऑपरेटिंग रुम का निर्माण कार्य भी किया जा रहा था. इसी दौरान अभिषेक बर्मन 8 फीट नीचे गड्ढे में जहां क्रांकीट फैलाने का काम किया जा रहा था. गिर गया. इस बीच एक वाहन के द्वारा क्रांकीट गड्ढे में उड़ेल दिया गया. ढलान पर गाड़ी खिसकती हुई 8 फीट नीचे गड्ढे में गिरी और गाड़ी के नीचे अभिषेक बर्मन आ गए. जिससे उनकी मौत हो गई.
मामले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया. और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. साइट पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 नियम 2008 के नियम 283 के तहत साइट बैचिंग प्लांट के समीप निर्माणाधीन ’’डीजल रूम’’, और ’’बेड फिल्टर निर्माण कार्य’’ को तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया. जब तक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से लागू नहीं किए जाते और संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए जाते. सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रम और सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI