चाइनीज मांझे से 7 साल के बच्चे की मौत के बाद महिला वकील गंभीर रुप से घायल, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पतंग दुकानों में छापा, 8 बंडल मांझा जब्त
Two more major accidents due to Chinese Manjha in Raipur, after the death of a 7-year-old child, a female lawyer is seriously injured, undergoing treatment
रायपुर : रायपुर में खतरनाक चाइनीज मांझे ने दो परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया. पहले हादसे में टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेड़ी नाका के पास 7 साल के पुष्कर साहू की जान चली गई.
रविवार शाम पुष्कर अपने पिता धनेश साहू के साथ बाइक से संतोषी नगर से कटोरा तालाब गार्डन जा रहा था. रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा बच्चे के गले में फंस गया. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. उसके पिता ने किसी तरह मांझे को निकाला और फौरन पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए. लेकिन वहां इलाज संभव नहीं हो सका. इसके बाद उसे मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों ने काफी कोशिश की लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका. इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
वहीँ दूसरा हादसा रायपुर के पंडरी मॉल के पास एक्सप्रेस-वे पर हुआ. महिला वकील पूर्णशा कौशिक स्कूटी से जा रही थी. तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया. मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनके गले में गहरा कट लग गया. जब उन्होंने मांझा निकालने की कोशिश की. तो उनका अंगूठा भी कट गया. आसपास के लोगों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका इलाज चल रहा है.
बता दें कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल और बिक्री पूरी तरह जानलेवा और गैरकानूनी है. यह नायलॉन से बना होता है और धारदार बनाने के लिए इसमें कांच या मैटेलिक पाउडर लगाया जाता है. इसकी धार इतनी तेज होती है कि यह इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2017 में पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बावजूद इसे चोरी-छिपे बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है. नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक पतंगबाजी करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरुरी है. एयरपोर्ट और फ्लाइट रुट के आसपास पतंगबाजी करना न सिर्फ खतरनाक बल्कि गैरकानूनी भी है. बिजली के तारों और पोलों के पास पतंग उड़ाने से करंट लगने का खतरा रहता है. इसके अलावा गली-मोहल्लों, सड़क और रेलवे लाइनों के पास पतंग उड़ाना बड़े हादसों की वजह बन सकता है. नागरिकों को इन नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
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राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हुई सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.
हाईकोर्ट में चाइनीस मांजे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. वहीं सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. ये बड़ा खतरनाक है. राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है..? क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं करवाया जा सका? क्या मुआवजा दिया गया है? एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई और एक महिला अधिवक्ता घायल है. क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, कि कैसे बाजार में चाइनीस धागा और मांझा उपलब्ध हो रहा है. वहीं 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है? इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया है.
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रायपुर निगम ने पतंग दुकानों में मारी रेड, 8 बंडल चाइनीज मांझा जब्त
राजधानी शहर रायपुर में कुछ पतंग दुकानों में कथित रूप से चाइनीज मांझा का विक्रय किये जाने से सम्बंधित मिली जनशिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम उपायुक्त राजस्व डॉक्टर अंजलि शर्मा के निर्देश पर नगर निगम राजस्व विभाग की सभी जोनों की टीमों द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी के नेतृत्व, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति में पंतंग दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान संतोषी नगर में दो पतंग दुकानों में 8 बंडल चाइनीज मांझा मिला, जिसे निगम जोन 6 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के निर्देश पर निगम जोन 6 राजस्व विभाग की टीम ने सम्बंधित पतंग दुकानदारों को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल सम्बंधित दो दुकानों से कुल 8 नग चाइनीज मांझा जब्त कर लिया है और इसमें प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.
निगम जोन 4 की राजस्व विभाग की टीम द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी मानकुराम धीवर के नेतृत्व में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निगम जोन 4 के तहत स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड नम्बर 45 के तहत सती माता सत्ती बाजार के पास संजय पतंग दुकान को अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं मिलने पर तत्काल दुकान को सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी है. निगम जोन 4 क्षेत्र में श्याम टाकीज बूढ़ापारा के पास की दो पतंग दुकाने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बन्द पायी गयीं. राजधानी शहर में चाइनीज मांझा की जनशिकायतों का त्वरित निदान करने नगर निगम क्षेत्र में अभियान जनहित में जनजीवन सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम प्रशासक एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार आगे भी सतत जारी रहेगी.
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