राह चलती महिला से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी, पुलिस ने लिया फौरन एक्शन, दो आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे
Woman molested and threatened with death while walking; police took immediate action, arresting two accused and putting them behind bars within 24 hours.
रायगढ़ : राह चलती महिला से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों के खिलाफ चक्रधरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से जेल वारंट जारी होने पर दोनों को जेल दाखिल कराया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त 2026 को पीड़िता उम्र 22 साल अपने पति के साथ थाना चक्रधरनगर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने पति को भोजन देने जा रही थी. उसके साथ बच्चे भी थे. इसी दौरान ग्राम एकताल निवासी उमेश और अभिषेक पीछे से आए और उसके साथ छेड़खानी करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगे.
इसी दौरान पीड़िता का परिचित मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा. जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से भाग गए. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और गांव के प्रमुख लोगों को दी. जिनकी सलाह पर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई.
पीड़िता की इस रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 304/2026, धारा 74, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. चक्रधरनगर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के घर पर दबिश दी. जहां दोनों मौजूद मिले. उन्हें थाना लाकर पूछताछ की गई. जिसमें दोनों ने घटना में अपना जुर्म कबूल किया.
जुर्म का पुख्ता सबूत पाए जाने पर पुलिस ने (1) उमेश प्रधान पिता विद्याधर प्रधान उम्र 26 साल निवासी ग्राम एकताल स्कूलपारा थाना चक्रधरनगर और (2) अभिषेक गोधिया पिता हेमलाल गोधिया उम्र 24 साल निवासी ग्राम एकताल बस्ती मंडलापारा थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. अदालत से जेल वारंट जारी होने पर दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया है.
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई में प्रशिक्षु महिला उप निरीक्षक मनीषा ध्रुवे एवं हमराह आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, जितेन्द्र कुर्रे और मिनकेतन पटेल की सराहनीय भूमिका रही.
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