नौकरी लगाने के नाम पर 23 लाख की ठगी, पुलिस ने रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल जय कुमार गिरफ्तार को गिरफ्तार कर भेजा जेल

23 lakh fraud in the name of getting a job, police arrested Railway Police Head Constable Jai Kumar and sent him to jail

नौकरी लगाने के नाम पर 23 लाख की ठगी, पुलिस ने रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल जय कुमार गिरफ्तार को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायपुर : पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी जय कुमार वर्मा गिरफ्तार हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महेन्द्र सिंह मानसर पिता दादू लाल मानसर उम्र 49 साल साकिन ग्राम परसदा पोष्ट बनारी तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चांपा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2017 में पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था. जित्त पर प्रार्थी अपने भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को जिला पुलिस बल राजनादगांव में आरक्षक पद के लिए आवेदन पत्र जमा कराया था कि आरोपी जय कुमार वर्मा छग रेल्वे पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था.
बिलासपुर रेल्वे स्टेशन में प्रार्थी महेन्द्र सिंह मानसर से बातचीत के दौरान आरोपी जय कुमार वर्मा के द्वारा प्रार्थी के भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को राजनादगांव जिला में आरक्षक पद पर नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर 10,00000 रुप्ये की मांग किया और अन्य कई लोगों को भी पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के लिए बातचीत करना और उन लोगो से भी रकम लेना बताया.
जिस पर प्रार्थी जो कि एक पैर से विकलांग है अपनी घर की माली हालत भाई के नौकरी लग जाने पर सुधर जायेगा. यह सोचकर आरोपी के बातों में यकीन किया और अपने कृषि भूमि को गिरवी रखकर 6 सितम्बर 2018 को पुलिस भर्ती के अन्य आवेदक मनोज मिज निवासी आरव्हीएच कालोनी खमतराई के घर में मनोज मिज के परिवार उनकी मां राजकुमारी मिज गवाह तिरथराम साहू की मौजूदगी में प्रार्थी से 9,00000 रुपये नगद और मनोज मिज के नौकरी के लिए उसकी मां राजकुमारी मिंज के द्वारा 3,00000 रूप्ये नगद आरोपी को दिया गया और उसी दिन प्रार्थी द्वारा रेल्वे स्टेशन के पास एटीएम के जरिए नगद 1,00000 रुपया आरोपी को दिया गया.
इसके अलावा आरोपी द्वारा अपने गांव तरफ के कुछ लोगो को भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रुपया ले लिया. पुलिस विभाग द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में भूपेन्द्र सिंह मानसर और मनोज मिंज फैल हो जाने के बाद आरोपी से दिया रकम वापस मांग किया. जिस पर आरोपी द्वारा आज कल कहकर अभी तक रकम वापस नहीं किया और कुछ लोगो को अपनी जमीन विक्रय कर पंचायत बैठक बाद वापस किया गया. वर्ष 2019 में प्रार्थी के चाचा के लड़की के शादी का कार्यकम था उस दौरान प्रार्थी द्वारा रकम मांग करने पर 2.00000 रुपया नगद वापस किया गया था और बाकी रकम के लिए आज कल कहकर प्रार्थी एवं गवाह का राशि वापस ना कर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर धोखाधडी किया. प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर अप.क्र. 440/25 धारा 420 भादवी दर्ज कर आरोपी जय वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
गिरफ्तार आरोपी
जय कुमार वर्मा पिता केजूराम वर्मा उम्र 40 साल साकिन कडार पोष्ट सेमार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर हाल शान्ति नायक का मकान डब्ल्यू आर एस कॉलोनी
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