गौवंश तस्करी के 4 मामलों का भंडाफोड़, पुलिस ने जशपुर से 1, सीपत से 2 तेलंगाना के 7 तस्कर और अमलीपदर से 1 आरोपी को किया गिरफ्तार
4 cases of cow smuggling busted, police arrested 1 from Jashpur, 2 from Sipat, 7 smugglers from Telangana and 1 accused from Amlipar
अमलीपदर एक गौ-तस्कर गिरफ्तार, 10 गौवंश बरामद
गरियाबंद : गरियाबंद जिला की अमलीपदर पुलिस ने गुरुवार 24 जुलाई को गौ-तस्करी कर रहे आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई दोपहर 1 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच धुर्वा पथरा क्षेत्र में की गई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्ण हरपाल, निवासी डुमरपीठा (थाना देवभोग) के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 10 गोवंशों को भी बरामद किया, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था.

मिली जानकारी के आधार पर अमलीपदर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को मवेशियों के साथ पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 73/2025 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है.
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जशपुर में एक तस्कर गिरफ्तार, 8 गौवंश बरामद
जशपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय के गृह जिला जशपुर में गौ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने दुलदुला और मनोरा क्षेत्र में 8 गौवंश को बरामद किया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया.
दुलदुला थाना क्षेत्र में 22 जुलाई को पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि एक पिकअप नम्बर JH01 CP 2811 में गौवंश को भरकर झारखंड की तरफ ले जाया जा रहा है. पुलिस ने नेशनल हाईवे 43 पर पतराटोली में नाकाबंदी की. इस दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें रस्सियों से बंधे दो गौवंश मिले. वाहन चालक राम महतो उम्र 19 साल निवासी घाटा, थाना सेनहा, लोहरदगा से जब दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका.
पुलिस ने राम महतो को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से दो गौवंश के साथ तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया. राम महतो को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1)(क)(घ) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
इसी दिन चौकी मनोरा क्षेत्र में भी पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि दो व्यक्ति पोड़ी पटकोना के जंगल के रास्ते 6 गौवंश को बेरहमी से मारते-पीटते हुए ले जा रहे हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी की. लेकिन तस्कर जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले. पुलिस ने 6 गौवंश को बरामद कर लिया और उनका पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया. फरार तस्करों की तलाश जारी है.
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सीपत में मवेशी तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, माजदा में 17 मवेशी बरामद
बिलासपुर : सीपत थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक स्वराज माजदा वाहन में भरकर ले जाए जा रहे 17 नग मवेशी (गाय, बछड़ा, बैल) बरामद किए गए हैं. जिनकी कुल अनुमानित कीमत 10,67,000 आंकी गई है. यह कार्रवाई ग्राम झलमला के मेन रोड पर की गई.
मिली जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध वाहन नम्बर CG10 W 8939 में मवेशियों को भरकर राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी.खबर मिलते ही थाना प्रभारी सीपत निरीक्षक गोपाल सतपथी ने टीम गठित कर घेराबंदी की और वाहन को रोका.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम भारत यादव उम्र 22 साल और सुरेंद्र यादव उम्र 19 साल निवासी चिल्हाटी, थाना सरकंडा बताए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराएं 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(ड) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. जब्त किए गए मवेशियों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उन्हें ग्राम गतौरा स्थित माँ भुवनेश्वरी गौशाला में सुरक्षार्थ सौंपा गया.
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बीजापुर में गौवंश तस्करी के मामले में तेलंगाना के 7 आरोपी गिरफ्तार, 83 गौवंश बरामद
बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में थाना मद्देड़ पुलिस ने तेलंगाना राज्य से आए 7 गौ-तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 83 नग गौवंशीय मवेशियों को बरामद किया है.
पुलिस टीम ने ग्राम मिनकापल्ली के जंगल मार्ग पर दबिश दी. जहां तस्कर मवेशियों को अवैध तरीके से एटुनगरम (तेलंगाना) की तरफ ले जा रहे थे. पकड़े गए सभी आरोपी बंजारा समुदाय से हैं और तेलंगाना के रहने वाले हैं. इनमें अरचंच ईसलावत, रमेश मुनावत, भुक्य पंतलु, भुक्या मानसिंह, जरपल्ला कमलेश, दशरथ जरपल्ला और अजमेरा रमेश शामिल हैं.
पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए. गवाहों की मौजूदगी में सभी 83 मवेशियों को जब्त कर लिया गया. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में रिमांड पर पेश किया है. बरामद मवेशियों को एसडीएम भोपालपट्टनम के आदेशानुसार ग्राम पंचायत मद्देड़ के कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया.
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