जमीन दिलाने के नाम पर फर्जी इकरारनामा दिखाकर झांसे में लेकर ठगे 72 लाख, अखबार में विज्ञापन देने पर खुला राज, आरोपी देवेन्द्र शुक्ला गिरफ्तार
72 lakhs were cheated by showing fake agreement in the name of getting land secret revealed by giving advertisement in newspaper accused Devendra Shukla arrested
रायपुर/ पिपरोद : जमीन खरीदी-बिक्री के नाम पर 72 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी देवेन्द्र शुक्ला को खम्हारडीह पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी प्रणीत चौबे थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी थाना खम्हारडीह रायपुर में रहता है. प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नाम की कम्पनी का डायरेक्टर है. जिसका कार्यालय फर्स्ट फ्लोर, सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह रायपुर में है. कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य के कई शहरों में रेसिडेंसियल आवासीय घरों का निर्माण करने और जमीनों की खरीदी-बिक्री का काम करती है. कम्पनी के काम की देख-रेख और संचालन प्रार्थी, उसकी मां शबनब चौबे और पिता अमल चौबे द्वारा द्वारा किया जाता है
आगे बताया कि जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही थी. इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर प्रार्थी के पिता अमल चौबे से मिला.
जसवंत सिंह ने प्रार्थी के पिता को बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का काम करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में करीब 40 एकड़ जमीन है. जसवंत सिंह प्रार्थी के पिता अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया. तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की करीब 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया.
इकरारनामा में जमीन के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल और रीता बाई है. उन्होंने जमीन बेचने का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया. जिस पर प्रार्थी और उसके पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से इस जमीन को 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से खरीदने का सौदा 13 फरवरी 2024 को करते हुए कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल रुपए 72,00,000/- (बहत्तर लाख रुपये) देकर इकरारनामा किया गया.
इस भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने से पहले कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में मालिकाना हक की जांच के लिए आम सूचना प्रकाशित कराये जाने पर उपरोक्त भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल द्वारा कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति करने पर यह मालूम हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी की कंपनी को उक्त जमीन को बेचने का सौदा कर कम्पनी से 72,00,000/- रुपए हड़प लिया.
प्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल-मटोल करने लगा. और अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया. जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 501/24 धारा 420 भादवि. का जुर्म दर्ज किया गया.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट और थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्रवाई करते हुए मामले के आरोपी देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई.पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरु कर दी है और ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी खम्हारडीह, एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट से प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, आर. प्रमोद बेहरा एवं महेन्द्र पाल साहू तथा थाना खम्हारडीह से प्र.आर. देवेन्द्र ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
गिरफ्तार आरोपी
देवेन्द्र शुक्ला पिता स्व कालिका प्रसाद शुक्ला उम्र 68 साल
निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरा नवापारा, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर
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