करंट बिछाकर जानवरों का शिकार, दो की मौत, गैर-इरादतन हत्या का आरोप, पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
Animals hunted using electric wires, two killed; five accused, including a minor, arrested on charges of culpable homicide.
रायगढ़ : करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौत के मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. जांच में सामने आया कि जंगली सुअर के शिकार के लिए अवैध तरीके से बिजली की हुकिंग कर करंट बिछाया गया था. जिसकी चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि घटना को छिपाने के प्रयास भी आरोपियों ने किया.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का के लापता होने की रिपोर्ट 12 दिसंबर 2025 को थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराई गई थी. जिस पर गुम इंसान क्रमांक 132/25 एवं 133/25 कायम किया गया.
परिजनों ने बताया कि दोनों 9 दिसंबर को घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे. अगले दिन 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी से बहने वाली नदी किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिलने की सूचना पर एफएसएल टीम एवं थाना चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई और शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा दोनों की मौत्त बिजली करंट से होना और मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक लेख की गई.
मृतक पुनीलाल यादव के बेटे विजय यादव से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ. जिसमें उसने बताया कि 9 दिसंबर को पुनीलाल यादव और संदीप एक्का कुछ साथियों के साथ जंगली सुअर के शिकार के लिए निकले थे. जहां बिजली का करंट बिछाया गया था. इसी दौरान करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के बाद सबूत मिटाने के मकसद से शवों को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास किया गया था. इस आधार पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 14 दिसंबर को अपराध क्रमांक 546/2025 धारा 105, 238(ख), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई.
जांच आगे बढ़ने पर गांव एवं परिजनों से पूछताछ में यह साफ हुआ कि पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी जयकिशन एक्का, रमेश उरांव, राजू टोप्पो, आकाश टोप्पो और एक नाबालिग बालक के साथ शिकार पर गए थे. शक के आधार पर जयकिशन एक्का और आकाश टोप्पो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
जिसमें दोनों ने कबूल किया कि संबलपुरी नाला किनारे हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग कर बिजली का तार बिछाया गया था. शिकार फंसा है या नहीं देखने के दौरान पुनीलाल यादव और संदीप एक्का तार की चपेट में आ गए. जिससे उनकी मौत हो गई. जबकि साथ मौजूद नाबालिग बालक के पैर में भी करंट से जलने की चोट आई. डर के कारण शवों को झाड़ियों में छिपा दिया गया था. आकाश टोप्पो के बयान पर अवैध हुकिंग में प्रयुक्त तार को बरामद किया गया. जिसे बाद में लपेटकर ले जाया गया था.
इस मामले में एक से ज्यादा आरोपियों द्वारा बिजली चोरी कर अवैध हुकिंग किए जाने की पुष्टि होने पर धारा 3(5) बीएनएस और धारा 135 विद्युत अधिनियम भी जोड़ी गई. इसके बाद अन्य आरोपी रमेश उरांव, राजू टोप्पो और नाबालिग बालक को भी हिरासत में लिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों में आकाश टोप्पो पिता दिनेश टोप्पो उम्र 18 साल, जयकिशन एक्का पिता नंदलाल एक्का उम्र 19 साल, रमेश उरांव पिता स्व मानसाय उरांव उम्र 60 साल, राजू टोप्पो पिता सुरेश टोप्पो उम्र 19 साल सभी निवासी ग्राम छोटे रेगड़ा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ शामिल हैं. जबकि नाबालिग बालक को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
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