अवैध धान पर लगातार एक्शन, जशपुर, सूरजपुर, महासमुंद, धमतरी और बसना में प्रशासन की छापेमारी जारी, वाहन भी किया गया जप्त
Continuous action on illegal paddy administration raids continue in Jashpur Surajpur Mahasamund Dhamtari and Basna vehicle also seized
धमतरी में 518 क्विंटल अवैध धान जब्त
धमतरी : कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में राजस्व, खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडल के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है.
इसी कड़ी में 15 नवम्बर को ब्लॉक स्तरीय उड़नदस्ता दल नगरी द्वारा रोशन ट्रेडर्स बोराई, दीपके ट्रेडर्स बोराई, आयुष्मान ट्रेडिंग कम्पनी धमतरी, भंसाली ट्रेडर्स और बाबूलाल चम्पालाल जैन बोराई के प्रतिष्ठान में आकस्मिक जांच की गई.
इस दौरान रोशन ट्रेडर्स बोराई में 160 क्विंटल, दीपके ट्रेडर्स बोराई में 108 क्विंटल, आयुष्मान ट्रेडिंग कंपनी धमतरी में 75 क्विंटल, भंसाली ट्रेडर्स में 115 क्विंटल और बाबूलाल चम्पालाल जैन ग्राम बोराई के दुकान में 60 क्विंटल अवैध धान का भण्डारण पाये जाने पर उक्त चारों फर्म संचालकों के खिलाफ मंडी अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर कुल 518 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया. खाद्य अधिकारी ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार अवैध धान के भण्डारण, परिवहन पर कार्यवाही की जाएगी.
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बसना के ग्राम लम्बर में 700 बारदाना अवैध धान जब्त
महासमुंद : महासमुंद जिले में जिले में अवैध तरीके से धान का परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में बसना विकासखंड के ग्राम लम्बर मे एसडीएम मनोज खांडे के नेतृत्व मे मंडी सचिव बसना और राजस्व की संयुक्त टीम ने अवैद्य धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की. अधिकारियों को अवैध धान संग्रहण की खबर मिल रही थी. जिसके आधार पर छापेमारी की गई. ग्राम लम्बर के व्यापारी दिनेश चौरसिया के यहां से बगैर दस्तावेज के करीब 700 प्लास्टिक बारदाना रबी फसल धान जब्त किया है.
यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई है. जब्त किया गया धान व्यापारी के सुपुर्द में दिया गया. वहीं जिले की सीमा सटे दूसरे राज्यों व जिलों की सीमा पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है. सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट लगाए गए. जहां प्रशासन ने कर्मचारियों की तैनाती की है. ये लगातार निगरानी कर रहे हैं.
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फुटकर विक्रेता के गोदाम में अवैध तरीके से भंडारण किये गये धान की जब्ती
सूरजपुर : कलेक्टर एस.जयवर्धन के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी कड़ी में तहसील रामानुजनगर, ग्राम कौशलपुर में राजस्व विभाग, मंडी व खाद्य विभाग द्वारा सयुंक्त टीम गठित कर फुटकर विक्रेता शिवनाथ साहू के गोदाम का निरीक्षण किया.
जहां निरीक्षण में 40 क्विंटल धान ( 100 बोरी) गोदाम में पाया गया. फुटकर विक्रेता द्वारा मंडी अधिनियम के तहत विधिवत रसीद नहीं कटवाए जाने की वजह से 100 बोरी धान जब्ती की कार्यवाही की गई. जब्ती का मामला तैयार कर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई जाएगी.
खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि अवैध धान के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन सूरजपुर सख्त है. कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे भी अवैध धान संग्रहण व परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
उक्त कार्रवाई में एसडीएम अजय मोड़ियाम, तहसीलदार सूर्यकांत व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे.
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जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने धान खरीदी अवधि तक जिले में अन्य राज्यों से अवैध धान के आवक को रोकने के लिए 21 चेक पोस्ट पर तीन पालियों में अधिकारी एवं कर्मचारियों की डयूटी लगाईं है.
इसी कड़ी में अवैध तरीके से भंडारित धान के खिलाफ सन्ना की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई है. ग्रामीणों से अवैध धान भण्डारण की खबर पर सन्ना तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, आरआई और पटवारी की संयुक्त टीम ने नीलेश कुमार गुप्ता के घर में 300 बोरी अवैध धान जब्त किया गया. 300 बोरी धान के बारे में नीलेश कुमार गुप्ता द्वारा कोई भी दस्तावेज पेशन नहीं किया गया.
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2 नग चैन माउंटेन मशीन और नाव मशीन को किया गया जप्त
महासमुंद : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने निर्देशन में रेत उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में राजस्व विभाग और खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम बड़गांव तहसील महासमुंद में स्वीकृत रेत खदान का शनिवार को औचक निरीक्षण किया गया.
जांच के दौरान पट्टेदार द्वारा रेत घाट में नाव से मशीन लगा कर रेत निकालना और मशीनों का इस्तेमाल करते पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करना पाया गया. मौके पर 2 नग चैन माउंटेन मशीन को सील बंद कर जप्त किया गया. रेत घाट में नदी पर लगे नाव मशीन को जप्त किया गया. पर्यावरण नियमों और पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर पट्टा धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पट्टा धारक को पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए रेत खदान संचालित करने के निर्देश दिए गए.
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