चाकू और डंडे से लड़के पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, 4 मोटरसाइकिल भी जप्त
A boy was attacked with a knife and a stick, police arrested 9 accused including 4 minors and sent them to jail, 4 motorcycles were also seized
दुर्ग : चाकू और डंडे से नाबालिग पर जानलेवा हमला करने वाले 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वारदात में इस्तेमाल 2 लोहे का धारदार चाकू, 1 स्टील की रॉड, एक डंडा और 4 बाइक पुलिस ने जब्त किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी 2025 को प्रार्थी मनोहर सोरी पित्ता फुलसिंग सोरी उम्र 52 साल निवासी वार्ड 1 बेलदारपारा दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर और उसके साथी अजय देशमुख, प्रिंस राजपुत, अनुज सोरी का शिवपारा दुर्ग के आशु निषाद और नाबालिग बालकों के साथ गंजपारा चौक में वाद-विवाद हुआ.
साधारण वाद-विवाद होने के बाद सब वापस अपने-अपने घर चले गए थे. प्रार्थी के नाती विवेक ठाकुर ने घर में आकर प्रार्थी को बताया था कि रात करीब 7:45 बजे इसी रंजिश पर आरोपी आशु निषाद अपने अन्य साथियों के साथ मोटर सायकल में रॉड डंडा और चाकू लेकर प्रार्थी के घर के सामने बेलदार पारा तालाब के पास आए और विवेक ठाकुर को पकड़कर गंजपारा चौक में गाली गलौज किया. कत्ल करने की नियत से एक राय होकर मां-बहन की अश्लील गाली देकर, जान से मारने की धमकी देकर डंडा और चाकू से मारपीट किया. मारपीट करने से विवेक ठाकुर को बांये पीठ, दाये बांये जांघ, सिर पेट में गंभीर चोट आने की वजह से खून निकला है.
इस रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा सदर 296, 351(2), 115(2), 109, 3(5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध क्रमांक 55/2025 दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी के लिए रवाना किया गया. पतासाजी दौरान मामले के आरोपी 01. आशु निषाद उर्फ चांगल निषाद उम्र 23 साल, 02. इशू ढीमर पिता रामप्रसाद ढीमर उम्र 20 साल, 03. खिलेश ढीमर उर्फ बैगा पिता गिरधू चीमर उम्र 23 साल, 04 विजय ढीमर उर्फ दाऊ पिता राधेश ढीमर उम्र 22 साल चारो निवासी शिवपारा दुर्ग जिला दुर्ग तथा 05 विजय राजपूत उर्फ राजा पिता जयसिंह राजपूत उम्र 21 साल निवासी चंडी चौक मठपारा दुर्ग जिला दुर्ग एवं चार नाबालिग बालको को हिरासत में में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म करना काबुल किया.
आरोपीयों के द्वारा वारदात में इस्तेमाल 2 लोहे का धारदार चाकू और 1 लकड़ी का डंडा, 1 स्टील की रॉड और 4 मोटर सायकल को गवाहों के सामने जप्त किया गया और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने से आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय दुर्ग न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया. इस मामले में धारा 190,191 (1), (3) जोडी गयी.
इस कार्यवाही में सउनि किरेन्द्र सिंह, सउनि रामकृष्ण तिवारी, प्र.आर. मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद आबिद खान, चेतन साहू, आर. शरद सिंह, गजेन्द्र यादव, सुरेश जायसवाल, केशव कुमार, प्रशांत पाटनकर, उत्कर्ष सिंह, संजीव कुमार सोनी, सतीश वानखेड़े, डुमन साहू, विनोद सिंह की सराहनीय योगदान रहा.
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