सड़क निर्माण में पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, ईई और दो एसडीओ निलंबित, इधर कार्यों में लापरवाही पड़ा भारी, पंचायत सचिव सस्पेंड

Corruption worth crores in road construction, EE and two SDO suspended, here negligence in work proved costly, Panchayat Secretary suspended

सड़क निर्माण में पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, ईई और दो एसडीओ निलंबित, इधर कार्यों में लापरवाही पड़ा भारी, पंचायत सचिव सस्पेंड

सड़क निर्माण में पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, ईई और दो एसडीओ सस्पेंड

जगदलपुर : बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के नेलसनार, कोडोली, मिरतुर, गंगालुर मार्ग के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ को निलंबित कर दिया गया. भ्रष्टाचार के इसी मामले ने बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बलि ले ली थी.
इस बारे में थाना गंगालूर में धारा 318(4), 316(5), 3(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म दर्ज किया गया. जांच के दौरान मामले में तीनो अधिकारीयों की संलिप्तता पाई गई.
आरोपी हरनारायण पात्र कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सुकमा संभाग, प्रमोद सिंह तंवर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्रमांक-1 बीजापुर एवं संतोष दास अनुविभागीय अधिकारी सेतु उप संभाग जगदलपुर को गिरफ्तार किये जाने के बाद राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb?mode=ac_t

कार्यों में लापरवाही पड़ा भारी, पंचायत सचिव सस्पेंड

अंबिकापुर : जनपद पंचायत मैनपाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 13 नवम्बर 2025 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रतिवेदन मुताबिक 26 जून 2025 को ग्राम पंचायत पेंट जनपद पंचायत मैनपाट का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक मनरेगा द्वारा किया गया था.
निरीक्षण के दौरान शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन में स्वीकृत आवास का जियो टैगिंग में अनियमितता पाया गया था. अनियमितता के बारे में ग्राम पंचायत पेंट के सचिव पन्नालाल गुप्ता को कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया था.
सचिव गुप्ता द्वारा अपने बचाव के लिए उक्त नोटिस का जवाब पेश नहीं किया गया. सचिव गुप्ता द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करना और कार्य दायित्वों का निर्वहन लापरवाही पूर्वक किया जाना अनुशासन हीनता को प्रदर्शित करता है. जो कि छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के खिलाफ होने की वजह से छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (क) एवं (ख) के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत पेंट के सचिव पन्नालाल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया.
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपाट में नियत करते हुए नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जनपद पंचायत मैनपाट के ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव मधिम राम को ग्राम पंचायत पेंट का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौपा गया है.
इसी तरह सीईओ अग्रवाल द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले नरेगा अंतर्गत 4 रोजगार सहायको में से 2 रोजगार सहायको को पद से अलग करने और 2 रोजगार सहायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा रहा है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb?mode=ac_t