बलौदाबाजार की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अदालत ने दी बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने रेप पीड़िता की गर्भपात की दी इजाजत

Court gives big relief to 17 year old minor girl of Balodabazar, High Court allows abortion of rape victim

बलौदाबाजार की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अदालत ने दी बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने रेप पीड़िता की गर्भपात की दी इजाजत

रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेप पीड़िता की गर्भपात की इजाजत दे दी है. अदालत ने बलौदाबाजार की 17 साल की  नाबालिग पीड़िता के 21 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की याचिका को कबुल कर लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पं. जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय चिकित्सालय रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात कराया जाए.
कोर्ट ने रेप पीड़िता की याचिका कबुल करते हुए कहा कि भ्रूण को रोके रखने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने अपने आदेश में बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता एनीमिया और सिकल सेल जैसी जटिल बीमारियों से ग्रसित है. जिससे गर्भपात के दौरान भी उसे जोखिम हो सकता है.
अदालत ने अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद नाबालिग (रेप पीड़िता) और उसके अभिभावक की सहमति से गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गर्भपात के बाद भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने रखे जाएं. ताकि वे भविष्य में डीएनए टेस्ट के काम आ सकें.
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