छत्तीसगढ़ में गौ हत्या के 7 आरोपी गिरफ्तार, गौवंश की जान लेकर करते थे ऐसा काम, जानकर पुलिस के भी उड़े होश, सात आरोपियों को भेजा जेल
Seven accused arrested for cow slaughter in Chhattisgarh; the nature of their actions—killing cattle—left even the police stunned; all seven have been sent to jail.
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के गणेशमोड़ चौकी क्षेत्र में गौवंश का वध कर उसका मांस खाने के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सवनी निवासी विकास यादव उम्र 32 साल ने 16 जून 2026 को गणेशमोड़ चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि 15 जून की रात करीब 8-9 बजे गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति से एक गौवंश खरीदकर उसे केवड़ी जंगल क्षेत्र में ले जाकर काट दिया और उसका मांस आपस में बांटकर खा लिया.
शिकायत के आधार पर गणेशमोड़ चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 97/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया गया.
जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल सात आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होने की बात कबूल किए जाने के बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई की.
गिरफ्तार आरोपियों में अकलेश चरचाट उम्र 26 साल, पौलुस चरचाट उम्र 30 साल, पीटर हड़डे उम्र 25 साल, जेवियर कुजूरिया उम्र 20 साल, नीलम मुझम उम्र 27 साल, रतु कुजूरिया उम्र 45 साल और अलीशा सदोम उम्र 48 साल शामिल हैं. सभी आरोपी ग्राम सवनी के निवासी बताए गए हैं.
पुलिस ने 17 जून 2026 को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
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