इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी महंगी, शादी समारोह में गया परिवार, युवक नाबालिग लड़की को लेकर फरार, जबरन दुष्कर्म, आरोपी अभिषेक गिरफ्तार होकर पहुंचा जेल
Instagram friendship proves costly: while the family attended a wedding, a young man abducted a minor girl and forcibly raped her; the accused, Abhishek, has been arrested and jailed.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी तक पहुंच बनाई.
मिली जानकारी के मुताबिक 21 जून 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना कापू में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 14 साल बेटी घर से लापता है. घटना के दिन 20 जून की रात माता-पिता एक शादी समारोह में गए हुए थे. और सुबह लौटने पर बेटी घर पर नहीं मिली. खोजबीन के दौरान वह आरोपी अभिषेक टंडन के घर में मिली. जिसके बाद उसे परिजन वापस घर लेकर आए.
पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर उसे गांव के नदी किनारे बुलाया था. वहां आरोपी ने डराकर और धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया. जहां रात में भी उसके साथ दोबारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए.
पीड़िता ने यह भी बताया कि वर्ष 2024 में भी आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी शिकायत पहले भी थाना कापू में दर्ज कराई गई थी. इस नई शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज कराया और मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में उसका मेडिकल चेकअप कराया गया.
जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाए और पीड़िता का मोबाइल फोन भी जब्त किया. तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी अभिषेक टंडन उम्र 21 साल के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने घटना कबूल की. जिसके बाद घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त किया गया. पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी को 24 जून 2026 की शाम विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया. और बाद में अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क कर किस तरह से वारदात को अंजाम दिया.
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