औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताएं महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित, औषधि निरीक्षक ने लिया एक्शन
Irregularities found in surprise inspection license of Mahalakshmi Medical Store suspended drug inspector took action
कोंडागांव : कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया. उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर के सिंह के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई. जिसमें शेड्यूल एच और नार्काेटिक दवाओं के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का विशेष रुप से निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान जिले के माकड़ी ब्लाक अंतर्गत ग्राम बीजापुर स्थित महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई. औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत जरुरी दस्तावेजों के संधारण और दवाइयों के उचित रखरखाव में लापरवाही मिलने पर स्टोर के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. संचालक द्वारा दिए गए जवाब को असंतोषजनक मानते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस आगामी एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है.
इस दौरान कोण्डागांव शहर के नेताम मेडिकल स्टोर और विश्रामपुरी स्थित मारुति मेडिकल स्टोर की भी जांच की गई. यहां पर्मिल लॉसन और एम्लिप एटी नामक दवाइयों के सैंपल शक के आधार पर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए हैं. औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे के मुताबिक जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित रुप से निरीक्षण किया जा रहा है और समय-समय पर दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं.
खाद्य एवं औषधि विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्टोर्स पर दवाइयों से संबंधित सभी दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करें. साथ ही शेड्यूल एच-1 और नार्काेटिक दवाइयों की बिक्री सिर्फ पंजीकृत डॉक्टर के पर्ची पर ही करें. निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को दवाइयों के उचित तापमान में रखरखाव और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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