नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर शादी कर लगातार दो साल तक दैहिक शोषण, दो मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार

A minor was lured taken to Gujarat married physically exploited for two consecutive years 2 accused arrested in two cases

नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर शादी कर लगातार दो साल तक दैहिक शोषण, दो मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर शादी कर लगातार दो साल तक दैहिक शोषण

कबीरधाम : प्रार्थी ने वर्ष 2022 में जुर्म दर्ज कराया कि 17 साल की बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है. जिस पर थाना सहसपुर लोहारा में अपराध क्रमांक 383/22 धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया था. यह मामला चौकी रणवीरपुर थाना स. लोहारा क्षेत्रातंर्गत का है.
 इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देश दिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, पुष्पेंद्र बघेल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी अजयकांत तिवारी के नेतृत्व में टीम तैयार की गई.

इस मामले में मुखबीर की खबर मिली कि आरोपी हेमराज तड़वी पिता सुखराम भाई उम्र 22 साल सकिन मोवढ़ फडिया पोस्ट जैतपुर जिला नर्मदा गुजरात से बिलासपुर की तरफ आ रहा. जो लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था. जिसे राजनांदगांव स्टेशन पर पीड़िता के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया. जिसके खिलाफ विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
इस मामले की कार्यवाही में चौकी प्रभारी रणविरपुर उपनिरीक्षक अजयकांत तिवारी, सायबर सेल से स.ऊ.नि. चंद्रकांत तिवारी सहायक उपनिरीक्षक चुन्नी लाल साहू प्रधान आरक्षक हुलार सिंह साहू, सायबर सेल से आरक्षक आकाश सिंह राजपूत, आरक्षक विनोद मरकाम, महिला आरक्षक मीरा तिवारी, आरक्षक नंदकुमार साहू का विशेष योगदान रहा.
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नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण

जांजगीर- चांपा : पीड़िता द्वारा 13 अगस्त 2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी निवासी तिलई द्वारा शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है और अब शादी करने से इंकार कर रहा है.
इस रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 661/ 2024 धारा 376 (2) (N), 506 भादवि और 6 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया.


महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी निवासी तिलाई की पतासाजी के लिए विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया.
इसी कड़ी में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा अति पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आरोपी का पतासाजी की जा रही थी. इस मामले की जांच के दौरान आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया. आरोपी से घटना के बारे में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा जुर्म करना कबुल किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर 14 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
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