छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग के मंत्री को किया गया निलंबित, आदेश जारी
Big action on occupation of government land in Chhattisgarh, Education Minister suspended, order issued
रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है. मामले में ‘मंत्री’ को सस्पेंड कर दिया गया है. बता दें कि जिस मंत्री को सस्पेंड किया गया है वो कोई विभागीय मंत्री नहीं बल्कि शिक्षा विभाग का एक शिक्षक है. जिसका नाम ‘मंत्री गाडगे’ है. जो धमतरी जिले के शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ है. सरकारी जमीन में अवैध कब्जा मामले की जांच के बाद शिक्षा संभागीय संयुक्त संचालक ने यह कार्रवाई की है.
इस मामले में रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-धमतरी की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री गाडगे, शिक्षक एल.बी., शासकीय माध्यमिक शाला बालक मड़ेली, विकासखंड-कुरूद, जिला-धमतरी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. प्रस्ताव के मुताबिक तहसीलदार भखारा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम मडेली पब्वारी, हल्का नंबर 02, तहसील भखारा, जिला-धमतरी, छ.ग. स्थित शासकीय घास भूमि खसरा नंबर 1219 रकबा 0.14 हेक्टेयर के भाग रकबा 7×6.7 मीटर पर नंदू पिता घासीराम द्वारा अवैधानिक रुप से कब्जा कर 2 पक्की दुकान और पक्का मकान निर्माण करने संबंधी शिकायत पर न्यायालय तहसीलदार ने अनावेदक नंदूराम पिता घासीराम को निर्माण कार्य बंद करने का स्थगन आदेश जारी किया.
न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी नंदूराम पिता घासीराम द्वारा जवाब पेश किया गया कि जमीन पर उनके बेटे मंत्री गाडगे पिता नंदूराम गाडगे द्वारा निर्माण किया गया है. मंत्री गाडगे ने खुद अदालत में हाजिर होकर लिखित जवाब और बयान दर्ज कराया कि शासकीय जमीन खसरा नंबर 1219, रकबा 0.14 हेक्टेयर के भाग रकबा 7×6.7 मीटर पर दुकान और मकान बनवाया है.
इस मामले की सुनवाई के बाद अनावेदक मंत्री गाडगे को अतिक्रमित भूमि 3 दिन के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया गया. लेकिन मंत्री गाडगे ने आदेश की प्रति लेने से इंकार किया. मंत्री गाडगे शिक्षक एल.बी. द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण करना स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है और गंभीर अनुशासनहीनता और कदाचरण की श्रेणी में आता है. जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत कदाचार है.
इसलिए मंत्री गाडगे, शिक्षक एल.बी., शासकीय माध्यमिक शाला बालक मडेली, विकासखंड-कुरूद, जिला-धमतरी को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. मंत्री गाडगे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा और मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल, बांझापाली, विकासखंड सरायपाली, जिला-महासमुंद नियत किया गया है.
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